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अंत्योदय अन्न योजना क्या है

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी पहलों में से एक है। यह एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना है जिसे 2000 में भारत में लागू किया गया था। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और भारत में भूख को समाप्त करना है।

यह हमारे देश के गरीब से गरीब लोगों को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए रियायती दरों पर भोजन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के माध्यम से कवर करता है। इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। एएवाई को तत्कालीन केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन श्री विष्णु ने विकसित किया था। जो लोग यूपीएससी परीक्षा दे रहे हैं उन्हें इस विषय का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए।

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और इसका महत्व

खाद्यान्न की लागत: सभी गरीब, या लाभार्थी-जैसा कि हम उन्हें कहते हैं- एएवाई योजना के तहत भोजन और अन्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। यह रियायती दरों पर किया जाता है। वितरण भी एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से होता है। इस पहल के तहत गेहूँ 3 रुपये प्रति किलो, चावल 2 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है। सभी पात्र परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल मिलेगा। इस धारा के तहत आने वाले परिवार राशन की दुकानों के माध्यम से 1 किलो चीनी 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद सकते हैं।

राशन कार्ड विशेषज्ञता: एएवाई के लाभार्थियों की पहचान भारत की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की जाती है। एक बार पहचान हो जाने के बाद, AAY परिवारों को अलग-अलग रंग के राशन कार्ड दिए जाएंगे। केरल में एएवाई परिवारों के लिए एक पीला कार्ड दिया जाता है जबकि तेलंगाना में गुलाबी राशन कार्ड होता है जिसका उपयोग एएवाई लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले, परिवार को पात्र के रूप में पहचाना जाता है और फिर उन्हें एक अनूठा “अंत्योदय राशन कार्ड” दिया जाता है। इस कार्ड का दूसरा नाम पीडीएस (सार्वजनिक वितरण कार्ड) है जिसका अर्थ है पीला कार्ड। इसे यूपीएससी के अपने नोट में लिखें।

खाद्यान्न आवंटन : अंत्योदय अन्न योजना में लगभग 8.51 लाख टन प्रतिमाह खाद्यान्न का आवंटन मासिक आधार पर किया जाता है।

समाज का लक्षित वर्ग और अंत्योदय अन्न योजना पात्रता

एएवाई के मुख्य लक्षित लाभार्थी वे व्यक्ति हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं या विधवा या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिलाएं या अविवाहित पुरुष जिनके पास परिवार या सामाजिक समर्थन या निर्वाह के सुनिश्चित साधन नहीं हैं। कृषि में भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण लोग जो कला में हैं और सीमांत किसान भी इस परियोजना का हिस्सा हैं। ग्रामीण कारीगर कुम्हार, बुनकर, लोहार, बढ़ई और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जैसे शिल्पकार होते हैं।

साथ ही, विधवाओं या रोगियों के साथ एक परिवार जो मरणासन्न रूप से बीमार हैं, जो उनके परिवारों के प्रमुख हैं, भी पात्र हैं। अकेले रहने वाले अंतिम रूप से बीमार रोगी या विधवाएं भी पात्र हैं। आदिवासी लोग और एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। पात्र लोगों के पास निर्वाह या सामाजिक समर्थन का सुनिश्चित साधन नहीं होना चाहिए। 15000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

एएवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज:

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:

1.बीपीएल प्रमाणपत्र

2.आय प्रमाण पत्र

3.विलोपन प्रमाण पत्र या एक हलफनामा जो कहता है कि लाभार्थी के पास पिछले वर्षों में कोई राशन कार्ड नहीं है।

अंत्योदय अन्न योजना यूपीएससी

भारत सरकार ने इस योजना को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए अपार प्रयास किए हैं। इससे बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं जो दैनिक जीवन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो उम्मीदवार अभी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें करेंट अफेयर्स अनुभाग में पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए इस विषय को अवश्य कवर करना चाहिए।

सर्वोत्तम तैयारी युक्तियों, अध्ययन सामग्री और नवीनतम परीक्षा अपडेट के लिए, उम्मीदवार विशेषज्ञ सहायता के लिए BYJU’S की ओर रुख कर सकते हैं।

अंत्योदय अन्न योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अंत्योदय अन्न योजना क्या है?

अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को उच्च गुणवत्ता और सब्सिडी वाला भोजन देना है।

एएवाई कार्ड के लिए कोई कैसे आवेदन करता है?

अंत्योदय अन्न योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें। एनएफएसए.gov.in विकल्प राशन कार्ड पर क्लिक करें, एक नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करें जो एनएफएसए मेनू के तहत आता है।

परिणाम: राज्य / केंद्र शासित प्रदेश खाद्य पोर्टल पेज स्क्रीन पर दिखाई देता है।

अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी?

अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई थी।