08 सितंबर 2022 : समाचार विश्लेषण

A.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शासन:

  1. डिब्बाबंद वस्तुओं के लिए अनिवार्य अहर्ताएँ :

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

  1. नई दिल्ली और ढाका ने संयुक्त रूप से गंगा पैनल को हरी झंडी दिखाई:

C.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E.सम्पादकीय:

शासन:

  1. गैर सरकारी संगठनों के वित्तपोषण में CSR की बढ़ती भूमिका:

सुरक्षा:

  1. संयुक्त अंतरिक्ष अभ्यास का समय:

F. प्रीलिम्स तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

G.महत्वपूर्ण तथ्य:

  1. कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दी:
  2. सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की अनुमति है: हिजाब मामले में छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा:

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

डिब्बाबंद वस्तुओं के लिए अनिवार्य अहर्ताएँ:

शासन:

विषय: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप।

मुख्य परीक्षा: विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 (Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011) के महत्वपूर्ण प्रावधान एवं प्रस्तावित संशोधन।

संदर्भ:

  • उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 में संशोधन के मसौदे को अधिसूचित किया है।

विधिक माप विज्ञान/लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011:

  • लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 बाट और माप के कुछ मानकों को स्थापित और लागू कर बाट, माप एवं अन्य वस्तुओं के व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करता है।

अधिनियम के उद्देश्य:

  • बाट और माप में व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करना।
  • वजन और माप के मानकों को लागू करना।
  • तौल, माप या संख्या द्वारा माल के निर्माण, बिक्री और उपयोग को विनियमित करना।
  • मीट्रिक प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना।
  • लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के तहत भारत में पहले से पैक की गई वस्तुओं की बिक्री को नियंत्रित करता है।
  • लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) एक्ट 2011 देश में पहले से पैक की गई वस्तुओं ( pre-packaged commodities) की बिक्री से पहले कुछ विशिष्ट लेबलिंग आवश्यकताओं को अनिवार्य बनाता है।

लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत अनिवार्य प्रावधान:

  • इन नियमों के प्रावधान के अनुसार, उपभोक्ताओं के हित में कुछ विशिष्ट लेबलिंग घोषणाओं का उल्लेख करना अनिवार्य है,जिनमें निम्न शामिल हैं:
  1. निर्माता/पैकर/आयातक का नाम और पता।
  2. उद्गम देश।
  3. वस्तु का सामान्य या सामान्य नाम।
  4. शुद्ध मात्रा।
  5. निर्माण का महीना और वर्ष।
  6. अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price (MRP))।
  7. उपभोक्ता सेवा विवरण (customer care details)।
  • लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 2 (H) में उल्लेख किया गया है कि पैकेज के संबंध में “प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल” (principal display panel) पैकेज की कुल सतह का वह क्षेत्र है जिसमें इन नियमों के अनुसार आवश्यक जानकारी लिखी होती है।
  • इससे पता चलता है कि पैकेज पर उल्लिखित जानकारी को एक साथ समूहीकृत और एक ही स्थान पर दर्शाया जाना चाहिए। हालांकि, ऑनलाइन जानकारी का उल्लेख दूसरी जगह किया जा सकता है।
  • नियम 9(1)(A) में उल्लेख किया गया है कि पैकेज पर लिखित रूप में की गई घोषणा सुपाठ्य और प्रथमदृष्टया नजर आनी चाहिए।
  • इसके साथ ही इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि पैकेज पर उल्लिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं अस्पष्ट और गैर-प्रमुख हैं तो यह उपभोक्ता के “सूचित होने के अधिकार” का उल्लंघन होगा।
  • नियम 6(1)(B) में यह प्रावधान किया गया है कि पैकेज पर प्रत्येक उत्पाद का नाम या संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। हालांकि, यह नियम मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सामान पर लागू नहीं होता है।

नियमों में प्रस्तावित संशोधन:

  • विभाग द्वारा जारी मसौदा संशोधन में शामिल धारा 6(1)(BA) में प्रावधान किया है कि यदि किसी वस्तु में एक से अधिक घटक हैं, तो पैकेज के सामने वाले हिस्से में दो या अधिक वस्तुओं के प्रमुख घटकों की घोषणा शामिल होनी चाहिए। ब्रांड नाम के साथ और यूएसपी की घोषणा के समान फ़ॉन्ट में उत्पाद के अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव (USP) का प्रतिशत/मात्रा भी शामिल करना चाहिए।
  • यह नियम मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सामान पर लागू नहीं होता है।
  • उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ब्रांड नाम के साथ पैकेज के सामने वाले हिस्से में कम से कम दो प्राथमिक घटकों का उल्लेख करने की सिफारिश की है।
  • इसके अलावा, सामने वाले हिस्से में दर्शाई गई घोषणा में अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव (USP) की संरचना का प्रतिशत भी शामिल होना चाहिए।
  • यूनिक सेलिंग प्रॉपˈज़िशन् या यूनिक सेलिंग पॉइंट (unique selling proposition or unique selling point (USP)) एक मार्केटिंग रणनीति है जिसे ग्राहकों को ब्रांड या उत्पाद की श्रेष्ठता के बारे में सूचित करने के लिए बनाया गया है।
  • पैकेज के सामने वाले हिस्से पर यूएसपी का उल्लेख किए बिना इसकी संरचना के प्रतिशत का खुलासा उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन हैं।
  • बाजार में मिश्रित खाद्य और कॉस्मेटिक उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ, पैकेजिंग पर ऐसे उत्पादों के प्राथमिक घटकों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
  • वर्तमान में, पैकेजिंग के पीछे घटकों की सूची और पोषण मूल्य के बारे में ऐसी जानकारी का उल्लेख किया जाता है।

सारांश:

  • लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमों के तहत अनिवार्य किये गए प्रावधान उपभोक्ता के हितों और अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने वस्तुओं के बारे में अन्य आवश्यक विवरणों के प्रकटीकरण को अनिवार्य करके नियमों को मजबूत करने के उद्देश्य से इनमें संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

नई दिल्ली और ढाका ने संयुक्त रूप से गंगा पैनल को हरी झंडी दिखाई:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय : भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध।

प्रारंभिक परीक्षा: गंगा जल बंटवारा संधि, 1996

मुख्य परीक्षा: भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय बैठक के महत्वपूर्ण परिणाम और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में नवीनतम विकास।

संदर्भ:

  • भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में गंगा के पानी के उपयोग का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति के गठन की घोषणा की है।

विवरण:

  • गंगा तकनीकी समिति बांग्लादेश के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान घोषित प्रमुख पहलों में से एक है।
  • यह समिति गंगा जल बंटवारा संधि, 1996 के तहत बांग्लादेश के हिस्से के पानी के इष्टतम उपयोग के उपायों पर एक अध्ययन करेगी।

गंगा जल बंटवारा संधि (Ganges Water Sharing Treaty):

  • गंगा जल बंटवारा संधि पर 1996 में तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हस्ताक्षर किये थे ।
  • इस संधि की मांग तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान द्वारा की तब गई थी जब भारत ने वर्ष 1962 में गंगा नदी पर बने फरक्का बैराज से पानी को कोलकाता बंदरगाह की ओर मोड़ने के लिए अपना काम शुरू किया था।
  • संधि के अनुसार, दोनों देशों को जल संसाधनों के दोहन के लिए परस्पर सहयोग करना चाहिए।
  • इस संधि के द्वारा कुश्तिया और बांग्लादेश में गोराई-मधुमती नदी में बैराज और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति दी गई थी,जिससे दक्षिण-पश्चिमी जिलों में जल निकासी हुई और जिससे पर्यावरण, प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का संरक्षण हुआ।
  • इस संधि के अनुसार, दोनों देशों की सरकारों द्वारा समान संख्या में नामित प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति द्वारा एकत्र किए गए डेटा के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट को दोनों सरकारों को हर साल देना होगा।
  • यह संधि 30 वर्षों (वर्ष 2026 तक) की अवधि तक लागू रहेगी और इसका नवीकरण दोनों देशों की आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा।

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द्विपक्षीय बैठक के अन्य महत्वपूर्ण परिणाम:

  • भारत ने त्रिपुरा में तत्काल सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला, जिसे फेनी नदी के द्वारा पूरा किया जा सकता है तथा बांग्लादेश से इस नदी पर अंतरिम जल बंटवारे समझौते में तेजी लाने का आग्रह किया।
  • दोनों देशों के नेताओं ने रेलवे ट्रैक और रोलिंग स्टॉक से जुड़ी विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समीक्षा की।

जिसमें निम्न शामिल है:

  • टोंगी-अखौरा लाइन का दोहरे गेज में परिवर्तन।
  • रोलिंग स्टॉक की आपूर्ति।
  • कौनिया-लालमोनिरहाट-मोगलहाट-न्यू गीतालदाहा लिंक।
  • हिली-बीरामपुर रेलपथ का उन्नयन।
  • बेनापोल-जशोर और बुरीमारी-चंगरबंधा लाइनें।
  • बांग्लादेश ने भारत से चावल, गेहूं, चीनी, प्याज, अदरक और लहसुन जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया हैं।
  • भारत और बांग्लादेश उस परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं,जिसका उद्देश्य दोनों देशों के पावर ग्रिड को बिहार के कटिहार से असम के बोरनगर तक बांग्लादेश में पार्बतीपुर के माध्यम से प्रस्तावित उच्च क्षमता वाली 765 kV ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जोड़ना है।
  • बांग्लादेश में ऊर्जा संकट के मद्देनजर भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई हैं।
  • इसके अलावा, बांग्लादेश ने नेपाल और भूटान से बिजली आयात करने के लिए भारत से समर्थन मांगा, जिस पर भारत ने कहा कि इसके लिए दिशानिर्देश पहले से ही मौजूद हैं।
  • इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश का मुख्य ध्यान भारतीय उद्योगों के माधयम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने पर हैं।
  • इस संदर्भ में, बांग्लादेशी प्रधान मंत्री ने भारतीय कंपनियों के लिए दो समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो मोंगला और मिरसराय में स्थापित किए जा रहे हैं।
  • इस विषय से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए 07 सितंबर 2022 का यूपीएससी परीक्षा व्यापक समाचार विश्लेषण देखें।

सारांश:

  • कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नवीनतम घटनाक्रम दोनों देशों के बीच व्यापार, संपर्क और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

संपादकीय-द हिन्दू

सम्पादकीय:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 से संबंधित:

शासन:

गैर सरकारी संगठनों के वित्तपोषण में CSR की बढ़ती भूमिका

विषय: विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग – गैर सरकारी संगठनों, विभिन्न समूहों ,संघों, दाताओं, दान, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका।

मुख्य परीक्षा: NGO और भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडिंग, इससे जुड़ी चुनौतियाँ और महत्वपूर्ण सिफारिशें।

संदर्भ:

इस लेख में देश भर में 500 से अधिक गैर सरकारी संगठनों, फंडर्स और मध्यस्थ संगठनों के एक सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) फंडिंग की प्रकृति के बारे में बात की गयी है।

प्रष्टभूमि:

  • स्थानीय सामाजिक समर्थन सुनिश्चित करने में गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की भूमिका के महत्व को देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।
  • देश भर के गैर सरकारी संगठनों ने विभिन्न महामारी से प्रेरित चुनौतियों जैसे समाज के कमजोर वर्गों की आजीविका के नुकसान,स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा प्रणालियों में कमजोरियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  • गैर सरकारी संगठनों की विभिन्न पहले और कार्यक्रम भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) पहल के रूप में बड़े पैमाने पर वित्त जुटाते हैं।
    • हालांकि, ये फंड मुख्य रूप से विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए होते हैं और अक्सर गैर-सरकारी संगठनों की वास्तविक लागत को ध्यान में रखने में विफल होते हैं जिसमें संगठनात्मक विकास और अप्रत्यक्ष लागत जैसे किराया, बिजली, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन लागत शामिल हैं।
    • इन वास्तविक लागतों की नज़रअंदाजी विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और समग्र कार्यान्वयन को प्रभावित करेगी।

विभिन्न प्रकार के फंडर्स

  • 80 से अधिक विविध सामाजिक क्षेत्र के फंडर्स के सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया गया है कि तीन अलग-अलग प्रकार के फंडर्स मौजूद हैं।
  • तीन अलग-अलग प्रकार के फंडर्स की अलग-अलग मान्यताएं हैं कि परोपकार प्रभावशाली हो जाता है और ये विश्वास उन्हें गैर-सरकारी संगठनों की अप्रत्यक्ष और संगठनात्मक विकास लागतों के लिए वित्तपोषण कराता हैं।
  • तीन फ़ंड हैं:
    • कार्यक्रम के प्रस्तावक: इस प्रकार के फंडर्स का मानना है कि विकासात्मक कार्यक्रम के परिणामों का मूल्य सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
    • अनुकूल अनुदान: इस प्रकार के अनुदान परिणामों के मूल्य के बारे में नरम होते हैं और गैर-सरकारी संगठनों की अप्रत्यक्ष और संगठनात्मक विकास लागतों का समर्थन करते हैं।
    • संगठन निर्माता: इस प्रकार के फंडर्स विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ मजबूत संगठनों में निवेश करते हैं।

भारत में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडिंग और इससे जुड़े मुद्दे

  • देश में CSR फंडर्स मुख्य रूप से कार्यक्रम समर्थकों की श्रेणी में आते हैं।
  • वर्तमान में भारत में, CSR फंडिंग कुल निजी दान का लगभग 20% है।
  • CSR अनुदान देने वाले संगठनात्मक विकास लागत की भरपाई के लिए बहुत कम या कोई पैसा नहीं देते हैं और अप्रत्यक्ष लागतों को एक निश्चित दर पर भुगतान करने के लिए अपने योगदान को सीमित करते हैं जो आमतौर पर 5% से कम होता है।
    • हालांकि, विभिन्न अध्ययनों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों की अप्रत्यक्ष लागत उनके मिशन और ऑपरेटिंग मॉडल के आधार पर 5% से 55% तक होती है।
  • CSR फंडर्स की इस तरह की प्रथा मुख्य रूप से नियामक अनुपालन पर उनके ध्यान के कारण है क्योंकि 2021 में CSR कानून में नवीनतम संशोधनों ने गैर-अनुपालन के मामले में कठोर वित्तीय दंड का प्रावधान है।
  • देश में लगभग 90% CSR फंडर्स अपेक्षाकृत छोटी और गैर-सूचीबद्ध कंपनियां हैं।
    • CSR कानून के अनुसार, ऐसी कंपनियां जो CSR पर सालाना 50 लाख रुपये से कम खर्च करती हैं, उन्हें CSR समिति गठित करने का अधिकार नहीं है।
    • ऐसी कंपनियों में CSR खर्च पर महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं जिनके पास NGO या सामाजिक प्रभाव पैदा करने की कोई विशेषज्ञता नहीं है और उनका मुख्य ध्यान जोखिम से बचाव, अनुपालन और लागत को कम करने पर केंद्रित होता है।
  • बड़ी कंपनियों के संबंध में, CSR खर्च पर महत्वपूर्ण निर्णय सामाजिक क्षेत्र में पेशेवरों को काम पर रखने के बजाय प्रशासनिक या मानव संसाधन प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं।
    • इसके अतिरिक्त, CSR नियमों की समझ का अभाव है।

देश में गैर सरकारी संगठनों के सामने चुनौतियां

  • कोविड-19 महामारी ने देश में गैर सरकारी संगठनों की कमजोरियों को उजागर कर दिया है।
  • देश में गैर सरकारी संगठन वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।
  • अध्ययनों के अनुसार, महामारी से पहले 38% की तुलना में सितंबर 2020 में लगभग 54% गैर सरकारी संगठनों के पास आरक्षित निधि अत्यधिक कम थी।
  • धन में अप्रत्याशित कमी के मामले में अपर्याप्त भंडार गैर सरकारी संगठनों के लिए वेतन या बिलों का भुगतान करना मुश्किल बना देता है।

महत्वपूर्ण सिफारिशें और भावी कदम

  • कंपनियों को NGO और सामाजिक क्षेत्र में काम करने का पूर्व अनुभव रखने वाले पेशेवरों को नियुक्त करना चाहिए।
  • 2020 के बाद से, प्रवासी श्रमिकों को वित्तपोषित करने वाले माइग्रेंट्स रेजिलिएंस कोलैबोरेटिव और अर्ध और अकुशल श्रमिकों को फंड करने वाले रिवाइव एलायंस जैसे परोपकारी सहयोगियों की संख्या में दो गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
  • CSR फंडर्स को उन सहकर्मी संगठनों से सीखना चाहिए जो संगठनात्मक विकास लागत और अप्रत्यक्ष लागत को अलग तरह से देखते हैं।
    • उदाहरण: ASK फाउंडेशन, जो कि ASK ग्रुप की CSR शाखा है, ने NGO को मजबूत करने के लाभों को महसूस करने के बाद अपनी अप्रत्यक्ष वित्त पोषण लागत को 5-10% से बढ़ाकर लगभग 20% कर दिया है।
  • मौजूदा कानून के अनुसार, CSR कार्यक्रमों को NGO को प्रत्यक्ष रूप से पैसा देने से रोक दिया गया है। हालांकि, अप्रत्यक्ष और संगठनात्मक विकास लागतों के वित्तपोषण से गैर सरकारी संगठनों पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम किया जा सकता है।
  • गैर-सरकारी संगठन जिनके पास वास्तविक लागत विश्लेषण में विशेषज्ञता की कमी है लेकिन दोनों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करके कॉर्पोरेट कंपनियों की लेखांकन और वित्त क्षमताओं से लाभान्वित हो सकते हैं।

सारांश: समाज पर CSR वित्त पोषित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के परिणामों की प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सकता है यदि CSR फंडर्स अपना ध्यान नियामक अनुपालन और देश में गैर सरकारी संगठनों के समग्र विकास और सुदृढ़ीकरण की दिशा में परिणामों के मूल्यो पर दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 से संबंधित:

सुरक्षा:

संयुक्त अंतरिक्ष अभ्यास का समय

विषय:सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन

प्रारंभिक परीक्षा: मिशन शक्ति, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) और रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (DSRA) के बारे में।

मुख्य परीक्षा: अंतरिक्ष के सैन्यीकरण का महत्वपूर्ण मूल्यांकन व भारत और यू.एस. के बीच संयुक्त अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास की संभावना।

संदर्भ:

इस लेख में भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास करने के महत्व के बारे में बात की गई है।

पृष्टभूमि:

  • अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास कर सकते हैं औली 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से लगभग 95 किमी दूर है।
  • इस संदर्भ में, लेख के लेखकों का सुझाव है कि यह समय है कि भारत और यू.एस. एक संयुक्त अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास करें।

अंतरिक्ष को सैन्य क्षेत्र के रूप में मान्यता देना

  • हाल के वर्षों में, एक सैन्य डोमेन के रूप में अंतरिक्ष के महत्त्व में वृद्धि हुई है।
  • 2019 में, अमेरिका ने अपनी अंतरिक्ष सेना को वायु सेना के तहत एक शाखा के रूप में शामिल किया, और यह एक स्वतंत्र अंतरिक्ष सेना रखने वाला पहला देश बन गया।
  • फ्रांस ने अपना पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास एस्टरएक्स (AsterX)2021 में आयोजित किया था।
  • अंतरिक्ष पारंपरिक रूप से भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का एकमात्र अधिकार क्षेत्र रहा है।
    • हालांकि, मिशन शक्ति के जरिए 2019 में एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल के सफल परीक्षण ने भारत के इस रुख को बदल दिया है।
  • इसके अलावा, भारत ने 2019 में IndSpaceX भी शुरू किया जो भारत का पहला अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास है।
  • रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) और रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (DSRA) ने भी सुझाव दिया है कि भारत अपने पारंपरिक विचारों से बाहर आ रहा है और अंतरिक्ष को एक सैन्य डोमेन के रूप में मान्यता दे रहा है।

रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA)

  • डिफेंस स्पेस एजेंसी (DSA) 2018 में स्थापित भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रि-सेवा एजेंसी है और 2019 से परिचालन में है।
  • DSA का मुख्यालय बैंगलोर में है।
  • DSA को देश की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष-युद्ध और उपग्रह खुफिया संपत्तियों के संचालन का जिम्मा सौंपा गया है।
  • इसके अलावा, DSA बाहरी अंतरिक्ष में भारतीय हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य है और संभावित अंतरिक्ष युद्धों से निपटेगा।
  • DSA में तीनों सेवाओं के सदस्य होते हैं।

रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (DSRA)

  • अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने के लिए सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (DSRA) की स्थापना की गई है।
  • DSRA को उन्नत अंतरिक्ष युद्ध हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनिवार्य किया गया है।
  • DSRA रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) को अनुसंधान और विकासात्मक सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।

भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास के लाभ

  • इस कदम से अमेरिका के साथ भारत की रक्षा साझेदारी मजबूत होगी।
  • संयुक्त अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास करने से चीन को एक कड़ा संदेश जाएगा, जिसे भारत और अमेरिका दोनों के विरोधी के रूप में देखा जाता है।
  • इस तरह की कवायद से क्वाड का दायरा बढ़ाने और भू-राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने में फायदा होगा।
  • देशों के बीच एक संयुक्त अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास अन्य अंतरिक्ष सैन्य सहयोग जैसे निर्देशित ऊर्जा हथियार, मिलन स्थल ,निकटता संचालन (RPO) और सह-कक्षीय ASATआदि की सुविधा प्रदान करेगा।

संयुक्त अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास के खिलाफ तर्क

  • इस कदम से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ेगा और लद्दाख में चल रहे कोर कमांडरों की बातचीत लीक होने का खतरा पैदा हो जाएगा।
  • इस कदम से अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
  • अंतरिक्ष मलबे से जुडी समस्याएं पैदा होंगी।

अंतरिक्ष के सैन्यीकरण के बारे में और अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें –https://byjus.com/free-ias-prep/militarisation-of-space-upsc-notes/

भावी कदम

  • लेखक के अनुसार, एक सैन्य क्षेत्र के रूप में अंतरिक्ष की उन्नति के लिए विभिन्न सिद्धांतों, प्रौद्योगिकियों और प्रतिरोध में नवाचार की आवश्यकता है।
  • लेखक के अनुसार, इंडो-यू.एस. साझेदारी और सहयोग भारत के अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश: भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में शुरू हुई रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) की बैठक में अंतरिक्ष को सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है और दोनों देशों के बीच चीन एक आम विरोधी है ,विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देश संयुक्त अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास के लिए एक साथ आते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा।

प्रीलिम्स तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दी:

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया” (PM SHRI) योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य मौजूदा सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय शैक्षिक नीति, 2020 (National Educational Policy, 2020) के कार्यान्वयन के माध्यम से मॉडल स्कूलों में बदलना है।
  • इस योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों कवर किया जायगा। इसकी लागत 27,360 करोड़ रुपये से अधिक है। यह एक परियोजना केंद्र प्रायोजित है।
  • पीएम श्री योजना के तहत एक “स्कूल गुणवत्ता आकलन ढांचा” (School Quality Assessment Framework) भी तैयार किया जायगा, जो प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को मापने के अतिरिक्त वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में चुने गए स्कूलों की गुणवत्ता का भी आकलन करेगा।
  • हालांकि, योजना के तहत स्कूलों का चयन तभी किया जाएगा जब संबंधित राज्य सरकारें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगी।
  • प्रधानमंत्री श्री योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए:PM SHRI Scheme

2. सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की अनुमति है: हिजाब मामले में छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा:

  • स्कूल में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली कर्नाटक की एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत सभी धार्मिक विश्वासों की सहिष्णुता के आधार पर “सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता” का पालन करता है, न कि धर्मनिरपेक्षता के नकारात्मक रूप को, जिसे फ्रांस जैसे अन्य देशों में अपनाया गया है,और जिसके तहत सार्वजनिक रूप से धर्म का प्रदर्शन को आपत्तिजनक माना जाता है।
  • मामले में पेश हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि संविधान में कहा गया है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए,साथ ही उन्होंने अरुणा रॉय मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि किसी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
  • वकील ने आगे कहा कि राज्य को मुस्लिम छात्रों के स्कूल में हिजाब पहनने के अधिकार की “वाजिब सुविधा” को उनकी अभिव्यक्ति, धर्म और सम्मान के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए।
    • जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने जवाब दिया कि “अगर आप कहते हैं कि कपड़े पहनने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो कपड़े उतारने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है”।
  • वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, राज्य केवल तीन परिस्थितियों में इस अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है, अर्थात्:
  1. सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु।
  2. एक और मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए।
  3. यदि ऐसा कोई प्रतिबंध किसी ऐसे कानून द्वारा अधिकृत है जो किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए पेश किया गया है जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ा है या सामाजिक कल्याण और सुधार सुनिश्चित करने के लिए है।
  • भारत में धर्मनिरपेक्षता के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए: Secularism in India

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर – मध्यम)

  1. इसके तहत आधार वर्ष 2017 की तुलना में मोटे (10 माइक्रोमीटर व्यास या उससे कम, या PM10 के कण पदार्थ) और महीन कणों (2.5 माइक्रोमीटर व्यास या उससे कम, या PM2.5 के कण पदार्थ) के संकेंद्रण में 2024 तक 20% – 30% तक की कटौती करना है।
  2. यह कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में शुरू किया गया था।
  3. इसमें वर्ष 2014-2018 के वायु गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर देश भर के वे 123 शहर शामिल हैं, जिन्होंने इन 5 वर्षों में राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: d

व्याख्या:

  • कथन 1 सही है: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ( National Clean Air Programme (NCAP)) एक प्रदूषण नियंत्रण पहल है,जिसका उद्देश्य आधार वर्ष 2017 की तुलना में मोटे (10 माइक्रोमीटर व्यास या उससे कम, या PM10 के कण पदार्थ) और महीन कणों (2.5 माइक्रोमीटर व्यास या उससे कम, या PM2.5 के कण पदार्थ) के संकेंद्रण में 2024 तक 20% – 30% तक की कटौती करना है।
  • कथन 2 सही है: NCAP को जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शरू किया गया था।
  • कथन 3 सही है: इसमें 2014-2018 के वायु गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर देश भर के वे 123 शहर शामिल हैं, जिन्होंने इन 5 वर्षों में राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया है।

प्रश्न 2. सुभाष चंद्र बोस और आईएनए (INA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर – कठिन)

  1. राजनीतिक मतभेदों के कारण, उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बंगाल में कांग्रेस के भीतर एक अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया।
  2. 21 अक्टूबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की।
  3. INA का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा द्वारा किया गया था तथा इस में जापान द्वारा सिंगापूर में अपने मलायन (वर्तमान मलेशिया) अभियान के दौरान ब्रिटिश-भारतीय सेना के पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदी शामिल थे।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: c

व्याख्या:

  • कथन 1 सही है: राजनीतिक मतभेदों के कारण, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया जो बंगाल में कांग्रेस के भीतर एक गुट था।
  • कथन 2 सही नहीं है: 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद (स्वतंत्र भारत) की अस्थाई सरकार के गठन की घोषणा की।
  • कथन 3 सही है: आईएनए (INA) का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा द्वारा किया गया था तथा इसमें जापान द्वारा सिंगापूर में अपने मलायन (वर्तमान मलेशिया) अभियान के दौरान ब्रिटिश-भारतीय सेना के पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदी शामिल थे।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन-सा/से गैर-संचारी रोग हैं/हैं? (स्तर – सरल)

  1. कैंसर
  2. क्षय रोग
  3. अल्जाइमर रोग
  4. मलेरिया
  5. मधुमेह

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 3 और 5

(b) केवल 1, 4 और 5

(c) केवल 2 और 4

(d) 1, 2, 4 और 5

उत्तर: a

व्याख्या:

  • गैर-संचारी रोग पुरानी बीमारियों का एक विविध समूह है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है।
  • कैंसर, अल्जाइमर रोग और मधुमेह सभी गैर-संचारी रोग हैं।
  • माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला क्षय रोग और प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला मलेरिया संचारी रोगों के उदाहरण हैं।

प्रश्न 4. सीमा सड़क संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर – मध्यम)

  1. यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
  2. BRO केवल भारत के भीतर ही परियोजनाओं पर काम करता है।
  3. देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सड़कों के नेटवर्क के तेजी से विकास के समन्वय के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1960 में BRO की स्थापना की गई थी।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: c

व्याख्या:

  • कथन 1 सही है: प्रारंभ में, बीआरओ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यरत था। लेकिन वर्ष 2015 से इसका प्रबंधन और संचालन रक्षा मंत्रालय के अधीन है।
  • कथन 2 सही नहीं है: बीआरओ भारत में और मित्र देशों में भी परियोजनाएं चलाता है।
  • कथन 3 सही है: देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सड़कों के नेटवर्क के तेजी से विकास के समन्वय के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1960 में बीआरओ की कल्पना और स्थापना की गई थी।

प्रश्न 5. भारत ‘अंतर्राष्ट्रीय ताप- नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर'(‘International Thermal Nuclear Experimental Reactor’) का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है, तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या है? PYQ (2016) (स्तर – सरल)

(a) इससे विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम की जगह थोरियम का प्रयोग किया जा सकेगा ।

(b) इससे उपग्रह मार्गनिर्देशन में (satellite navigation) में एक वैश्विक भूमिका निभा सकेगा ।

(c) यह विधुत उत्पादन में अपने विखंडन(fission) रिएक्टरों की दक्षता में तेजी से सुधार ला सकता है।

(d) यह विधुत उत्पादन के लिए संलयन (fusion) रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है।

उत्तर: d

व्याख्या:

  • इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) एक न्यूक्लियर संलयन पावर प्लांट है।
  • इसके सात सदस्य हैं: यूरोपीय संघ (ईयू), भारत, चीन, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका।
  • यदि यह प्रयोग सफल होता है, तो भारत का तात्कालिक लाभ यह है कि वह बिजली उत्पादन के लिए संलयन (fusion) रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

प्रश्न 1. सीएसआर के मोर्चे पर कॉरपोरेट-एनजीओ साझेदारी न केवल कंपनियों की सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट की छवि या ब्रांड बनाने में मदद करती है बल्कि उन्हें समाज की बेहतर सेवा करने में भी मदद करती है। व्याख्या कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) (जीएस II – शासन)

प्रश्न 2. यदि भारत को रक्षा क्षेत्र में एक शक्ति बनना है, तो हर क्षेत्र में भारत-अमेरिकी सैन्य सहयोग आवश्यक है। कथन की जांच कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) (जीएस II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध)