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UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 11 November, 2023 UPSC CNA in Hindi

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था

  1. राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयकों को रोके नहीं रह सकते: उच्चतम न्यायालय

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

पर्यावरण

  1. पराली की समस्या

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

शासन

  1. विधेयक की उपयुक्तता हेतु आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

  1. बड़े डिजिटल बदलाव का अमेरिकी संकेत

F. प्रीलिम्स तथ्य:

  1. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP)

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयकों को रोके नहीं रह सकते: उच्चतम न्यायालय

राजव्यवस्था

विषय: भारतीय संविधान, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ

प्रारंभिक परीक्षा: राज्यपालों की शक्तियाँ

मुख्य परीक्षा: विधेयक पारित करने में राज्यपालों की भूमिका

सन्दर्भ: पंजाब सरकार की एक रिट याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसदीय लोकतंत्र में राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रमुख विधेयकों पर सहमति रोकने का अधिकार नहीं है। यह फैसला शासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्वोपरि भूमिका पर जोर देता है।

पृष्ठभूमि:

  • पंजाब सरकार ने शिकायत की कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सिख गुरुद्वारों, पुलिस और उच्च शिक्षा पर महत्वपूर्ण विधेयकों को रोक दिया है।
  • राज्यपाल ने विधानसभा सत्र की वैधता को लेकर संदेह का हवाला दिया जिसमें ये विधेयक पारित किए गए थे।

महत्त्व:

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है।
  • एक संवैधानिक राजनेता के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर जोर दिया गया, जो संवैधानिक मामलों पर सरकार का मार्गदर्शन करता है।
  • अदालत ने राज्यपाल को विधेयकों को रोकने के खिलाफ चेतावनी दी और उन्हें सहमति के लिए प्रस्तुत लंबित विधेयकों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल की शक्ति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने तक सीमित है, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां संविधान विवेकाधिकार की अनुमति देता है।

सहमति रोकने के राज्यपाल के अधिकार पर सिफ़ारिशें

  • उच्चतम न्यायालय का रुख: नबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से स्पष्ट हुआ कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का विवेकाधिकार यह तय करने तक सीमित है कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए या नहीं। इसलिए, किसी विधेयक पर सहमति को अनिश्चित काल के लिए रोकना असंवैधानिक है, और इस संबंध में राज्यपाल की कार्रवाई या निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है।
  • पुंछी आयोग (2010): इसने सिफारिश की कि एक समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है जिसके भीतर राज्यपाल को यह निर्णय लेना चाहिए कि सहमति देनी है या राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे आरक्षित करना है।
  • संविधान के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC): इसने चार महीने की समय-सीमा निर्धारित की, जिसके भीतर राज्यपाल को यह निर्णय लेना चाहिए कि उसे सहमति देनी है या इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना है।

निष्कर्ष:

  • अदालत ने प्रत्येक विधायी सदन की कार्यवाही की वैधता का एकमात्र निर्णयकर्ता होने के अधिकार की पुष्टि की, जिससे राज्यपाल के लिए अध्यक्ष के निर्णयों पर सवाल उठाना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य हो गया।
  • इसने दोहराया कि राज्यपाल विधेयकों पर सहमति दे सकते हैं, पुनर्विचार के संदेश के साथ सहमति रोक सकते हैं, या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।

सारांश: उच्चतम न्यायालय का यह फैसला राज्यपाल की शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट करता है, कानून को आकार देने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्वोच्चता पर जोर देता है। यह संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों तथा राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष की विशिष्ट भूमिकाओं की पुष्टि करता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

पराली की समस्या

पर्यावरण

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

प्रारंभिक परीक्षा: पराली की समस्या

मुख्य परीक्षा: पराली जलाने के मुद्दे

सन्दर्भ: वायु प्रदूषण फेफड़ों के कैंसर, स्ट्रोक, दिल का दौरा और कई अन्य बीमारियों से संबंधित है। अकेले वायु प्रदूषण के कारण 2019 में लगभग 1.67 मिलियन भारतीयों की समय से पहले मृत्यु हो गई, जो कूल मौतों का 18% है।

विवरण:

  • इस साल की शुरुआत में स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी, IQAir द्वारा जारी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, भारत सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले देशों की सूची में आठवें स्थान पर है। लेकिन खराब हवा सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। हर साल, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान, पूरे सिंधु-गंगा के मैदान में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है।
  • प्रदूषण तब बढ़ता है जब सर्दियों में हवा की गति और तापमान में गिरावट के कारण विभिन्न स्रोतों से प्रदूषक एक ही क्षेत्र में रूक जाते हैं। वाहन और डीजल जनरेटर एग्जास्ट, भारी उद्योग उत्सर्जन, मिट्टी और सड़क की धूल, खुले में कचरा जलाना और बायोमास जलाना ये सभी वर्ष भर वातावरण में मौजूद रहते हैं।
  • सर्दियों में वे एकत्रित हो जाते हैं, जिससे गर्मियों की तुलना में प्रदूषकों का प्रभाव बढ़ जाता है। गेहूं बोने के लिए धान की फसल के अवशेषों को खेतों से हटाने की प्रथा, पराली जलाना जो अक्टूबर-नवंबर में होती है, इससे होने वाला प्रदूषण स्थिति को और भी बदतर बना देती है।
  • धान की पराली जलाना, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, 15 सितंबर-30 नवंबर की फसल अवधि के दौरान होता है।

पराली जलाने की घटनाएं कम हुईं

  • भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार, अच्छी खबर यह है कि क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आ रही है।
  • चूंकि पराली जलाना एक महत्वपूर्ण कारक है, हालांकि प्रदूषण में वृद्धि के लिए यह पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। धान की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों से की जाती है, जिससे खेत में ठूंठ रह जाता है।
  • कई किसान जब अपने खेत को गेहूं बोने के लिए तैयार करना चाहते हैं तो उन्हें फसल अवशेष जलाना सबसे “प्रभावी और सस्ता” तरीका लगता है। चूंकि धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच केवल तीन सप्ताह का समय होता है, इसलिए किसान पराली जलाने का सहारा लेते हैं।
  • पिछले कुछ वर्षों से, सरकार फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनें उपलब्ध करा रही है, लेकिन सब्सिडी पर भी, वे महंगी आती हैं, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। ये भी समय पर उपलब्ध नहीं होते।

सरकारी पहल

  • फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए, पंजाब सरकार CRM मशीनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिसमें इन-सीटू धान की पराली प्रबंधन उपकरण सरफेस सीडर भी शामिल है।
  • राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि ईंट भट्ठे ईंधन के रूप में पराली का उपयोग करें और अन्य संयंत्र किसानों से पराली खरीदें।
  • पराली जलाने के खतरे को रोकने के लिए, PPCB धान की पराली को धन सृजन के संसाधन के रूप में बढ़ावा दे रहा है।

किसान पराली जलाने का विकल्प क्यों चुनते हैं?

  • कृषि का मशीनीकरण
  • जागरूकता की कमी: किसानों को यह एहसास नहीं हो रहा है कि वे मृदा अनुकूल कीटों, कार्बनिक पदार्थों को जला रहे हैं तथा नाइट्रोजन, डीएपी, पोटेशियम का काफी नुकसान कर रहे हैं।
  • विकल्प महंगे हैं: ‘हैप्पी सीडर’ मशीन का उपयोग करने के लिए, किसानों को मशीन किराए के रूप में प्रति एकड़ भूमि के लिए 1000 रुपये और डीजल के लिए 2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं।
  • पराली का कम उपयोग: चावल के भूसे में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण इसे पशुओं के चारे के रूप में उपयुक्त नहीं माना जाता है (यह चावल की गैर-बासमती किस्म के लिए सच है)।
  • सरकारी नीतियां: सरकार की कुछ नीतियां, उदाहरण के लिए पंजाब अवमृदा जल संरक्षण अधिनियम 2009, का पराली जलाने को बढ़ावा देने वाला प्रभाव था।

सारांश:: हर साल अक्टूबर-नवंबर में उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। हालांकि कई कारकों की मौजूदगी से स्मॉग बनता है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल कम मामले दर्ज होने के बावजूद, पराली जलाना एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है।

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

विधेयक की उपयुक्तता हेतु आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार

शासन

विषय: विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

मुख्य परीक्षा: आपराधिक न्याय विधेयक के प्रावधान

सन्दर्भ:​ आपराधिक न्याय प्रणाली के मूलभूत कानूनों – भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयकों को पेश करना आधुनिक न्यायशास्त्र के साथ संरेखण, मुद्दों को संबोधित करने में दक्षता, और विशेष कानूनों का समावेशन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।

विवरण:

न्यायशास्त्र का आधुनिकीकरण:

  • सिविल कानून का बहिष्करण: इस बात की जांच करना कि क्या नए विधेयक सिविल और आपराधिक मामलों के बीच उचित रूप से अंतर करते हैं, जो विशेषकर तलाक के बाद भरण-पोषण जैसे मुद्दों से संबंधित है।
  • सुधारात्मक बनाम दंडात्मक प्रणाली: सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शुरू करने पर विचार करते हुए सुधारात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली की ओर विधेयकों के झुकाव का आकलन।
  • सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना: इस बात की जाँच करना कि क्या सार्वजनिक व्यवस्था और आपराधिक अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को एकीकृत किया जाना चाहिए, जैसा कि CrPC की वर्तमान संरचना में देखा गया है।

संहिताकरण और स्थिरता:

  • उच्चतम न्यायालय के निर्देश: इस बात का मूल्यांकन कि क्या प्रस्तावित कानून उच्चतम न्यायालय के निर्देशों विशेष रूप से गिरफ्तारी और जमानत प्रक्रियाओं से संबंधित निर्देशों को संहिताबद्ध करते हैं।
  • कार्यान्वयन में निरंतरता: व्यापक सजा सीमाओं पर विचार करते हुए, विभिन्न अपराधों के लिए दंड लागू करने में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए विधेयकों के प्रयासों की जांच।

आयु प्रावधान और लैंगिक अपराध:

  • आयु प्रावधान: आपराधिक जिम्मेदारी के लिए आयु सीमा को अद्यतन करके यह विश्लेषण कि क्या विधेयक आधुनिक मानदंडों के अनुरूप हैं।
  • लैंगिक अपराध: हाल के कानूनी घटनाक्रमों के आलोक में विधेयकों का आकलन, जैसे व्यभिचार को अपराधमुक्त करना और धारा 377 को हटाना।

विशेष कानूनों के साथ ओवरलैप:

  • दोहराव और असंगति: उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विधेयक मौजूदा विशेष कानूनों के साथ ओवरलैप होते हैं, जिससे संभावित दोहराव और दंड में विसंगतियां देखने को मिलती हैं।
  • विशेष कानूनों को संबोधित करना: इस बात की जांच करना कि क्या विधेयक में अतिरेक और कानूनी विवादों से बचने के लिए विशिष्ट कानूनों को पर्याप्त रूप से विचार में लिया गया है।

परिभाषाएँ और प्रारूपण:

  • मानसिक बीमारी संबंधित छूट: मानसिक बीमारी की परिभाषा और इसके निहितार्थ का विश्लेषण, विशेष रूप से शराब या नशीली दवाओं की लत से जुड़े मामलों में।
  • अप्रचलित चित्रण: समसामयिक परिदृश्यों को व्यक्त करने के लिए विधेयकों के भीतर दैनिक जीवन के पुराने चित्रणों को अद्यतन करने की आवश्यकता पर विचार।
  • भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित पहले विधि आयोग के परिणामस्वरूप 1860 में तैयार किया गया था।
  • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करती है। यह 1973 में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ।
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था, में भारतीय अदालतों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को प्रशासित करने वाले नियमों और संबद्ध मुद्दों का एक समूह शामिल है।

निष्कर्ष:

  • समीक्षा में आधुनिक न्यायशास्त्र, स्थिरता, लैंगिक अपराधों, विशेष कानूनों के साथ ओवरलैप और सटीक परिभाषाओं के मुद्दों का समाधान करते हुए एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली का निर्माण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  • गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा चल रही जांच आपराधिक न्याय प्रणाली को आकार देने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है जो समकालीन मूल्यों, कानूनी प्रगति तथा निष्पक्षता और दक्षता की अनिवार्यता को दर्शाती है।

सारांश: ये विधेयक अधिनियमित हो जाने पर, आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव के रूप में काम करेंगे, जिसके लिए संसद द्वारा गहन जांच की आवश्यकता होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

बड़े डिजिटल बदलाव का अमेरिकी संकेत

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों एवं राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: अमेरिका के डिजिटल बदलाव का महत्व

सन्दर्भ:​ विश्व व्यापार संगठन (WTO) में प्रमुख डिजिटल व्यापार पदों से संयुक्त राज्य अमेरिका का हाल ही में हटने का वैश्विक डिजिटल प्रशासन के भविष्य पर गहरा प्रभाव पडेगा।

डिजिटल शासन में निहित मुद्दे:

  • डिजिटल उपनिवेशीकरण: बिग टेक के प्रभावी विनियमन को रोकने के लिए डिजिटल व्यापार प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में अमेरिका का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जिसे प्रायः डिजिटल उपनिवेशीकरण के रूप में माना जाता है।
  • विकासशील देशों का विरोध: भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश आर्थिक शोषण और अनियंत्रित बिग टेक प्रभुत्व को लेकर चिंताओं के कारण अमेरिका के नेतृत्व वाले डिजिटल व्यापार समझौतों का विरोध कर रहे हैं।

अमेरिका के हटने का महत्व:

  • वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव: अमेरिका का हटना एक ऐतिहासिक क्षण है, जो वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में बदलाव का संकेत देता है।
  • घरेलू नीति क्षेत्र: इसका घोषित उद्देश्य डेटा और स्रोत कोड का लाभ उठाते हुए बिग टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को विनियमित करने के लिए अमेरिका को अधिक घरेलू नीति क्षेत्र (डोमेस्टिक पॉलिसी स्पेस) की सुविधा प्रदान करना है।

चीन कारक:

  • बदलती गतिशीलता: एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में चीन का उद्भव अमेरिका के एक समय के निर्विवाद डिजिटल आधिपत्य को चुनौती देता है।
  • सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: अमेरिका चीन की वैश्विक डिजिटल उपस्थिति को न केवल एक आर्थिक चुनौती के रूप में बल्कि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरे के रूप में भी मानता है।

वैश्विक डिजिटल क्षेत्र में संभावित विभाजन:

  • शीत युद्ध जैसे बहिष्करण: अमेरिकी घोषणा से आर्थिक और सुरक्षा संबंधी बहिष्करण हो सकता है, जिससे अमेरिका और चीन के नेतृत्व में प्रतिस्पर्धी गुट बन सकते हैं।
  • क्षेत्रीय डिजिटल व्यापार सौदे: अमेरिका अभी भी अपने सहयोगियों तक सीमित क्षेत्रीय डिजिटल व्यापार सौदों में डेटा प्रवाह, स्रोत कोड और सुविधा अवस्थिति प्रावधानों (facilities location provisions) को आगे बढ़ा सकता है।

विकासशील देशों के लिए निहितार्थ:

  • विनियमन के अवसर: विकासशील देशों को बिग टेक और AI के प्रबंधन हेतु मजबूत डिजिटल नियमों के लिए वैश्विक सहमति का लाभ उठाना चाहिए।
  • डिजिटल निर्भरता से बचना: डिजिटल शीत युद्ध के नए जाल में फंसने से बचने के लिए सतर्कता की आवश्यकता है, जिससे अमेरिका या चीन के साथ उलझने से बचाव सुनिश्चित हो सके।

डिजिटल विनियमन प्रतिमानों को पुनः आकार देना:

  • राष्ट्रीय डिजिटल विनियमन: विकासशील देशों को डेटा, स्रोत कोड और कंप्यूटिंग सुविधाओं पर विचार करते हुए राष्ट्रीय डिजिटल विनियमन के लिए नए प्रतिमान तैयार करने चाहिए।
  • डिजिटल औद्योगिक नीतियां: घरेलू डिजिटल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मजबूत डिजिटल औद्योगिक नीतियों का संयोजन, वैश्विक अंतरसंचालनीयता (interoperability) के लिए खुले मानक, प्रोटोकॉल और बुनियादी ढांचे का निर्माण।

भारत ई-कॉमर्स पहल में क्यों शामिल नहीं हुआ?

  • डेटा 21वीं सदी का नया आधार है। डेटा डिजिटल क्रांति का मूल है।
  • यह प्रमुख संसाधन है जो डिजिटल युग में किसी देश को बना या बिगाड़ सकता है क्योंकि सभी डिजिटल तकनीकों जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, रोबोटिक्स आदि को अधिक कुशल और योग्य बनने के क्रम में डेटा की आवश्यकता होती है।
  • किसी देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, डेटा उत्पन्न होने की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, और जनसंख्या जितनी कम होगी, डेटा उत्पन्न होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
  • भारत की 1.3 अरब आबादी OECD सदस्यों (36 देशों) की कुल आबादी से भी बड़ी है, इसकी 66% आबादी 15-64 वर्ष के आयु वर्ग में आती है, जो दुनिया की युवा आबादी का लगभग 18 प्रतिशत है।
  • यह भारत में हर सेकंड उत्पन्न होने वाले विशाल डेटा के बराबर है, जो भविष्य में कुशल डिजिटल उत्पाद और सेवाएं बनाने हेतु विकसित दुनिया के लिए बेहद मूल्यवान है।
  • बहुपक्षीय ई-कॉमर्स वार्ता में शामिल होने के लिए भारत पर दबाव डालने का यही मूल कारण है।

कुछ रोचक उदाहरण

  • चीन का साइबर सुरक्षा कानून एक अनुकरणीय कानून है जिसमें न केवल डेटा के देश से बाहर नहीं जाने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, अपितु डेटा को स्थानीय स्तर पर संग्रहीत करना, संयुक्त उद्यम भागीदार बनाना और स्रोत कोड साझा करने के प्रावधान शामिल हैं।
  • अफ़्रीका के कई देशों ने अपने डेटा का ‘स्वामित्व’ लेना शुरू कर दिया है।
  • उदाहरण के लिए, रवांडा की डेटा क्रांति नीति राष्ट्रीय डेटा संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है जिसके तहत रवांडा अपने राष्ट्रीय डेटा पर विशेष संप्रभु अधिकार और शक्ति रखता है।

निष्कर्ष:

  • विकासशील देशों को डिजिटल निर्भरता से बचते हुए मजबूत डिजिटल नियमों के अवसरों का लाभ उठाकर इस उभरते परिदृश्य से निपटना चाहिए, जिससे डिजिटल क्षेत्र में वास्तविक वैश्विक अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित हो सके।

सारांश: जहां अमेरिका के हटने से डिजिटल विनियमन में राष्ट्रीय नीति क्षेत्र की आवश्यकता की सकारात्मक वैश्विक स्वीकृति का संकेत मिलता है, वहीं अमेरिका और चीन के नेतृत्व वाले प्रतिस्पर्धी गुटों में वैश्विक डिजिटल क्षेत्र के संभावित विभाजन को लेकर चिंता भी है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP)

सन्दर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के 62वें स्थापना दिवस परेड को संबोधित करते हुए एक साल के भीतर चीन सीमा से लगे 168 गांवों को सड़क और संचार बुनियादी ढांचे से जोड़ने की योजना की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने इन क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाने में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के महत्व पर प्रकाश डाला।

मुद्दे:

  • चीन सीमा से लगे 168 गांवों में कनेक्टिविटी की कमी चुनौती बनी हुई है।
  • सीमावर्ती गांवों से पलायन की स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो सकता है।
  • समग्र सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास महत्वपूर्ण है।

महत्त्व:

  • दूरदराज के सीमावर्ती गांवों को जोड़कर सुरक्षा चिंताओं का समाधान किया गया।
  • VVP को इन भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • आईटीबीपी, चीन सीमा पर प्राथमिक बल के रूप में, राष्ट्रीय हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में

  • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 (2025-26 तक) में उत्तरी सीमा पर गांवों के विकास के लिए की गई थी, जिससे चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
  • यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करेगा। इसमें 2,963 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिनमें से 663 गांवों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा।
  • ग्राम पंचायतों की मदद से जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजनाएं बनाई जाएंगी।
  • सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ ओवरलैप नहीं होगा।

उद्देश्य

  • यह योजना उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के स्थानीय, प्राकृतिक, मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रचालकों की पहचान करने और उसके विकास में सहायता करती है।
  • सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और उद्यमिता के जरिए युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ‘हब और स्पोक मॉडल’ पर विकास केंद्रों का विकास।
  • स्थानीय, सांस्कृतिक, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को बढ़ावा देकर पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना।
  • समुदाय-आधारित संगठनों, सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ‘एक गांव-एक उत्पाद’ की अवधारणा पर सतत पर्यावरण-कृषि कार्यों का विकास।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. पार्टिकुलेट मैटर

2. ओजोन

3. अमोनिया

4. बेंजीन

5. कार्बन मोनोऑक्साइड

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) निर्धारण के लिए उपर्युक्त में से कितने प्रमुख वायु प्रदूषकों को मापा जाता है?

(a) केवल दो

(b) केवल तीन

(c) केवल चार

(d) सभी पाँच

उत्तर: d

व्याख्या: AQI का निर्धारण आठ प्रमुख वायु प्रदूषकों को मापकर किया जाता है जो इस प्रकार हैं – पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड, अमोनिया और बेंजीन।

2. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

1. इस अधिनियम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को रोकना है।

2. मानसिक मंदता (mental retardation) को छोड़कर, अधिनियम में “मानसिक बीमारी” को परिभाषित किया गया है।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: d

व्याख्या: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। यह “मानसिक बीमारी” को परिभाषित करता है और इस परिभाषा से मानसिक मंदता को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है।

3. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. यह अन्य देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में गांवों के व्यापक विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को चयनित गाँव छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: a

व्याख्या: वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को गांव छोड़ने के लिए नहीं, अपितु चयनित गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित करना है।

4. हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) में भागीदार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है।

2. इसकी वार्ता में आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

3. सभी सदस्यों ने इसके तहत एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितना/कितने गलत है/हैं?

a) केवल एक

b) केवल दो

c) सभी तीन

d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या: IPEF का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्रों में इंडो-पैसिफिक में आर्थिक साझेदारी को बढ़ाना है। यह FTA नहीं है। अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि 3 ग़लत है।

5. राज्यपाल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

1. संविधान राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाने का आधार प्रदान करता है।

2. संविधान का अनुच्छेद 174 राज्य विधान सभा को बुलाने की शक्ति केवल राज्यपाल पद में निहित करता है।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या: राज्यपाल को हटाने का आधार संविधान में निर्दिष्ट नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 2016 में कहा था कि सदन को बुलाने की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से किया जाना चाहिए, न कि अपनी मर्जी से।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के तीन महानगर हैं लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य दोनों महानगरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर समस्या है। ऐसा क्यों है? (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन – III, पर्यावरण)​

Mumbai, Delhi and Kolkata are the three megacities of the country but air pollution is a more serious problem in Delhi as compared to the other two. Why is this so? (250 words, 15 marks) (General Studies – III, Environment)

2. राज्यपालों द्वारा राज्य विधेयकों पर सहमति देने में देरी करना सहकारी संघवाद के विचार के सीधे विरोधाभास में है। टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन – II, राजव्यवस्था)​

Governors delaying their assent to state bills is in direct contradiction to the idea of cooperative federalism. Comment. (250 words, 15 marks) (General Studies – II, Polity)

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)