21 अगस्त 2022 : समाचार विश्लेषण
A.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है। B.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित: राजव्यवस्था एवं शासन
राजव्यवस्था
C.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित: आपदा प्रबंधन
D.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है। E.सम्पादकीय: अंतर्राष्ट्रीय संबंध:
राजव्यवस्था:
F. प्रीलिम्स तथ्य: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है। G.महत्वपूर्ण तथ्य:
H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न: I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न : |
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सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:
‘हानिकारक पोषक तत्वों की पहचान करने में वार्निंग लेबल सबसे कारगर’
राजव्यवस्था एवं शासन:
विषय: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।
प्रारंभिक परीक्षा: वार्निंग लेबल विधि।
मुख्य परीक्षा: वार्निंग लेबल और अन्य फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (FOPL) विधियों का विश्लेषण।
संदर्भ
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग (FOPL) पर एक मसौदा नियामक प्रक्रिया जारी करने वाला है। अनुमान है कि यह इसके लिए हेल्थ स्टार रेटिंग पद्धति का उपयोग करेगा।
पृष्ठभूमि विवरण
- भारत में एक अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि चेतावनी लेबल ग्राहकों को “शर्करा, सोडियम और संतृप्त वसा सामग्री की उच्च मात्रा” वाले खाद्य पदार्थों की पहचान करने में सबसे प्रभावी उपाय है।
- एक ओपन-एक्सेस जर्नल न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में यह बताया गया कि हेल्थ स्टार रेटिंग (HSR) प्रारूप सबसे कम प्रभावी उपाय है।
- HSR में एक उत्पाद को आधे से पांच स्टार की स्टार रेटिंग दी जाती है।
अध्ययन के बारे में
- भारत के छह राज्यों में 2,869 वयस्कों पर एक यादृच्छिक प्रयोग (random experiment) किया गया था।
- कुल प्रतिभागियों में से 50% ऐसी महिलाएं थीं जिनकी शैक्षिक स्थिति 12 वर्ष या उससे कम थी ।
- प्रतिभागियों के लिए पात्रता मानदंड 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच रखा गया था और जिन्होंने कम से कम आधा समय किराने की खरीद के लिए निर्णय लेने में व्यतीत किया हो।
- प्रतिभागियों को पांच FOPL विधियों में से एक के साथ पैकेज्ड फूड दिखाया गया। इसमें उपयोग किए गए पांच FOPL इस प्रकार थे:
- बारकोड, एक नियंत्रक लेबल
- पोषक तत्व-विशिष्ट चेतावनी लेबल (अष्टकोण का एक प्रतीक जो नमक/चीनी या संतृप्त वसा के अनुपात को इंगित करता है)
- स्वास्थ्य स्टार रेटिंग
- दैनिक राशि के लिए दिशानिर्देश (GDA), पोषण संबंधी सामग्री की जानकारी ।
- ट्रैफिक लाइट के प्रतीक के साथ लेबल (संबंधित पोषक तत्वों के लाल, एम्बर, या हरे रंग के स्तर को प्रदर्शित करना)।
- इस प्रयोग का उद्देश्य उपभोक्ताओं के व्यवहार पर विभिन्न प्रकार के लेबलों के प्रभाव का मूल्यांकन करना था।
अध्ययन के निष्कर्ष
- जब प्रतिभागियों को वार्निंग लेबल वाले पैकेट दिखाए गए तो पाया गया कि कई प्रतिभागी चिंताजनक पोषक तत्व की पहचान कर सकते हैं, जिसमें लगभग 60.8% प्रतिभागियों ने हानिकारक पोषक तत्वों की पहचान की, जबकि 55% प्रतिभागियों ने इसकी पहचान तब की थी जब इसे GDA लेबल के साथ प्रस्तुत किया गया था, और 54.8% प्रतिभागियों ने इसकी पहचान तब की थी जब इसे ट्रैफिक सिग्नल लेबलिंग के साथ प्रस्तुत किया गया था।
- HSR का प्रदर्शन सबसे खराब था जिसमें केवल 45% प्रतिभागियों ने अवांछित पोषक तत्वों को पहचाना।
- ध्यान आकर्षित करने वाले सर्वोत्तम तरीके GDA और MTL थे।
- अधिकांश माध्यमिक परिणामों पर HSR ने अन्य सभी FOPL प्रकारों की तुलना में खराब प्रदर्शन किया।
वार्निंग लेवल का प्रभाव
- वार्निंग लेबल का प्रदर्शन माध्यमिक परिणामों के लिए भी सबसे अच्छा था, जो कथित संदेश की प्रभावशीलता से संबंधित है, इसलिए इससे व्यवहार परिवर्तन का आकलन प्राप्त होता है।
- इसका प्रदर्शन इस संदर्भ में भी बेहतर था कि इसने अस्वास्थ्यकर उत्पादों की पहचान करने और प्रतिभागियों को इसके स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
- यह भी देखा गया कि चेतावनी सांख्यिकीय रूप से अस्वास्थ्यकर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को खरीदने की इच्छा को कम करने में उतनी प्रभावी नहीं थी।
सारांश:
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सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:
हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में: अध्ययन:
आपदा प्रबंधन:
विषय: आपदा एवं आपदा प्रबंधन
मुख्य परीक्षा: प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशीलता।
संदर्भ
- पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पर्यावरण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई।
विवरण
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
- विभिन्न अवधि में हुए विकास ने भौतिक प्रक्रियाओं के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ कर इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है।
रिपोर्ट के निष्कर्ष
- पहाड़ियों पर बढ़ते दबाव के कारण भूमि का धंसना, भूस्खलन और मिट्टी का कटाव जैसी समस्याएं होती हैं।
- लगभग 58.36 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र अत्यधिक मृदा अपरदन की चपेट में है। इसका अधिकांश भाग पश्चिमी हिमालय और हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
- हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी के साथ-साथ भौतिक-जलवायु परिस्थितियों में हो रहे भारी बदलाव से यह क्षेत्र प्राकृतिक अनियमितताओं के प्रति सुभेद्य हो गया है।
- राहत और पुनर्वास सहित सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बादल फटने की घटनाएं हर साल आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ रही हैं।
- इसके अलावा, हिमस्खलन और भूस्खलन से जीवन और आजीविका पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
- सड़कें राज्य की जीवन रेखा होती हैं। ये प्राकृतिक खतरों से अवरुद्ध हो जाती हैं, बह जाती है, या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है।
- हिमाचल प्रदेश भारत में चिन्हित किए गए 33 खतरों में से लगभग 25 के प्रति सुभेद्य है।
- इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश को जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष के आकस्मिक खतरों का भी सामना करना पड़ रहा है।
- भेद्यता मैट्रिक्स के आधार पर राज्य की कुल भेद्यता इस प्रकार है:
- किन्नौर और कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और शिमला में “बहुत अधिक” जोखिम की स्थिति वाले जिले हैं।
- “उच्च” जोखिम की स्थिति वाले जिले: मंडी, ऊना, कांगड़ा, शिमला, लाहौल और स्पीति।
- “मध्यम” जोखिम की स्थिति: बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और सोलन।
- भूकंप का जोखिम:
- “अत्यधिक जोखिम” श्रेणी में कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी शामिल हैं।
- “मध्यम” श्रेणी के जिले ऊना, बिलासपुर और सिरमौर हैं।
- “कम” संवेदनशील जिले शिमला, सोलन और लाहौल-स्पीति हैं।
- हिमस्खलन खतरा जोखिम:
- “अत्यधिक जोखिम”: लाहौल-स्पीति और किन्नौर।
- “मध्यम”: चंबा, कुल्लू और शिमला और कांगड़ा के कुछ हिस्से।
- बाढ़ का खतरा:
- “उच्च” संवेदनशील श्रेणी: चंबा, कुल्लू ऊना और किन्नौरी जिले
- ‘मध्यम’ और ‘निम्न’ संवेदनशील क्षेत्र: मंडी, लाहौल-स्पीति, हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर।
- यह बताया गया कि हिमस्खलन, भूकंप, औद्योगिक खतरों और भूस्खलन जैसे विभिन्न प्रकार के खतरों के लिए 0-5 के पैमाने पर गुणात्मक भारांक दिया गया था।
- जोखिम की गंभीरता के मूल्यांकन के लिए जिलेवार मैट्रिक्स भी बनाया गया था।
- अध्ययन में खतरों के प्रति संवेदनशील जनसंख्या घनत्व को भी महत्व दिया गया।
- भेद्यता मैट्रिक्स में निर्माण, जल विद्युत परियोजनाओं, सड़कों और उद्योगों जैसे विकास कार्यों के परिणामस्वरूप संभावित खतरे भी शामिल थे।
सारांश:
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सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित
संघवाद न्यायपालिका पर भी लागू होता है: मद्रास उच्च न्यायालय
राजव्यवस्था
विषय: विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।
मुख्य परीक्षा: न्यायपालिका में संघवाद
संदर्भ
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए चेन्नई में एक रिट याचिका दायर की गई थी।
विवरण
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में डॉ. एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई और बेंगलुरु के राजराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से एक संयुक्त रिट याचिका दायर की गई थी।
- 2019 में एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें सूचित किया गया था कि बेंगलुरु कॉलेज चेन्नई विश्वविद्यालय के दायरे में होगा।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश के परिणामस्वरूप मंत्रालय ने अधिसूचना वापस ले ली।
मद्रास कोर्ट का फैसला
- मामले को देख रहे मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को संयुक्त रिट याचिका वापस करने का निर्देश दिया।
- यह माना गया कि याचिका कर्नाटक में ही दायर की जानी चाहिए थी।
- न्यायालय का विचार था कि सामान्य परिस्थितियों में एक राज्य का उच्च न्यायालय उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता जो दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं।
- न्यायालय ने आगे कहा कि संघवाद संविधान की मूल संरचना है और इसे न्यायपालिका पर भी लागू होना चाहिए।
सारांश
- न्यायपालिका ने एक बार फिर बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को दोहराया है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला है कि न्यायिक क्षेत्र में समान रूप से संघवाद की विशेषता को अपनाया जाना चाहिए।
संपादकीय-द हिन्दू
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित
अंतरराष्ट्रीय संबंध
रोहिंग्याओं पर भारत की नीति
विषय:भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव
मुख्य परीक्षा: भारत की शरणार्थी नीति
संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय आवास मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या शरणार्थियों को आवास और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के संबंध में विरोधाभासी बयान दिए।
भूमिका:
- केंद्रीय आवास मंत्री ने हाल ही में ट्वीट किया था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए बने फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा, और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 की भावना के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस सम्मेलन के तहत सभी को जाति, धर्म,या पंथ से परे शरण प्रदान किया जाता है।
- गृह मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि “रोहिंग्या अवैध विदेशियों” को EWS फ्लैट प्रदान करने के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था।
वर्तमान में भारत में रोहिंग्या शरणार्थी कहाँ रहते हैं?
- रोहिंग्या दिल्ली की घनी आबादी वाले इलाकों में उन झोपड़ियों में रहते हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हैं।
- भारत में लगभग 1,200 रोहिंग्याओं की पहचान की गई है और उन्हें शरणार्थी कार्ड प्रदान किए गए हैं।
- चूंकि दिल्ली सरकार का टेंट, पानी और बिजली पर प्रति माह ₹7 लाख का खर्च आ रहा था, इसलिए जून 2022 में सभी रोहिंग्या परिवारों को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, इन फ्लैटों को एक डिटेंशन केंद्र के रूप में नामित किया जाना था और वहाँ निरंतर पुलिस निगरानी रखी जानी थी।
इसमें दिल्ली सरकार कैसे शामिल है?
- गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO), विदेशियों और उनके वीजा पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार है।
- विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) जगह की कमी के कारण अवैध विदेशियों और अप्रवासियों की आवाजाही को सीमित करने के लिए विवश है।
- जून 2021 में, नई दिल्ली नगर परिषद से अनुरोध किया गया था कि वह “बुनियादी न्यूनतम आवास सुविधाओं” के साथ विदेशी कैदियों को रखने के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के साथ एक बारात घर आवंटित करे।
- जुलाई 2022 में, रोहिंग्या शरणार्थी परिवारों के लिए “मध्यम से दीर्घकालिक” आवासीय समाधान खोजने के लिए, दिल्ली प्रशासन ने सभी रोहिंग्या परिवारों को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।
- चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, कानून और व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है, इस मामले में गृह मंत्रालय इसे देखता है।
रोहिंग्या कौन हैं ?
- रोहिंग्या लोग रखाइन राज्य (दक्षिण पश्चिमी म्यांमार में) में रहने वाले एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह हैं, जिन्हें पहले अराकान के नाम से जाना जाता था और उन्हें सुन्नी धर्म का रूपांतर माना जाता है। वे बंगाली बोली बोलते हैं।
- म्यांमार ने उन्हें “रेजिडेंट विदेशी” या “एसोसिएट सिटीजन” के रूप में वर्गीकृत किया है। हिंसा की कई घटनाओं के बाद उन्हें बड़ी संख्या में म्यांमार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जिसकी शुरुआत पहली बार 2012 में हुई थी।
- म्यांमार सेना ने 2017 में हमलों को फिर से शुरू किया और लाखों लोगों ने बांग्लादेश में शरण ली। 2012 में करीब पांच लाख रोहिंग्या सऊदी अरब चले गए थे। 29 जुलाई की बैठक के विवरणानुसार, रोहिंग्या पहली बार 2012 में दिल्ली आए थे।
- दिसंबर 2017 में गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या हैं, जिनमें से लगभग 5,700 जम्मू और तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में हैं। इनमें से केवल 16,000 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के साथ पंजीकृत बताए जाते हैं।
सुरक्षा के लिए चिंता:
- भारत सरकार को रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर गंभीर चिंता है क्योंकि खुफिया डेटा के अनुसार कुछ रोहिंग्या मुसलमानों और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों और अन्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के बीच संबंध देखने को मिले हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं।
- और कट्टर रोहिंग्याओं द्वारा भारत में बौद्धों के खिलाफ हिंसा भड़कने की गंभीर संभावना है।
भारत में निर्वासन की प्रक्रिया:
- विदेशी अधिनियम, 1946 या पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के प्रावधानों के तहत अवैध अप्रवासियों को चिन्हित किया जाता है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है और निर्वासित किया जाता है।
- उन्हें पहचानने और निर्वासित करने की शक्तियाँ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सौंपी गई हैं।
- गिरफ्तार ‘विदेशी’ को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर उन्हें 03 महीने से 08 साल तक की जेल हो सकती है। उनकी सजा पूरी करने के बाद अदालत निर्वासन का आदेश देती है।
- विदेशी कैदियों को तब तक डिटेंशन केंद्रों में ले जाया जाता है जब तक कि मूल देश उन्हें सत्यापित और स्वीकार नहीं कर लेता। रोहिंग्याओं के निर्वासन के लिए कोई अलग नियम नहीं हैं।
शरणार्थियों पर भारत का रुख:
- वर्तमान में भारत में शरणार्थियों पर कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। केवल मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाती हैं।
- भारत शरणार्थियों की स्थिति और 1967 के प्रोटोकॉल से संबंधित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन, 1951 का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- सभी गैर-प्रलेखित विदेशी नागरिक विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं।
- कोई भी विदेशी नागरिक जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, उसे अवैध अप्रवासी माना जाता है।
- कुछ मामलों में, जैसे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब में शिविरों में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं, तिब्बतियों और श्रीलंका के तमिलों के मामले में, केंद्र द्वारा राहत सहायता प्रदान की जाती है जिसमें मासिक नकद सहायता, वस्त्र सामग्री रियायती राशन, बर्तन, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए अनुदान और शिविरों में बुनियादी सुविधाओं की सुविधा शामिल है। ।
- 31 दिसंबर 2014 तक, भारत में स्टेटलेस (जिसे किसी भी देश के नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं हो) व्यक्तियों की संख्या 2,89,394 थी जिसमें 10,000 से अधिक बांग्लादेशी और 10,000 श्रीलंकाई शामिल थे।
सारांश: अब तक, रोहिंग्या संकट के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को शरणार्थियों पर इसकी पारंपरिक स्थिति के विपरीत देखा गया है। भारत इस मुद्दे के दीर्घकालिक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है क्योंकि ये भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे।
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित
राजव्यवस्था
जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची का संशोधन
विषय: भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण प्रावधान।
मुख्य परीक्षा: परिसीमन प्रक्रिया के उद्देश्य
संदर्भ:
- हाल ही में, जम्मू और कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने घोषणा की कि कोई भी “जो राज्य में सामान्य रूप से रह रहा है” लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के अवसर का लाभ उठा सकता है।
- वर्तमान में राज्य में 76 लाख पंजीकृत मतदाता हैं।
- भारत के चुनाव आयोग (ECI) का अनुमान था कि जम्मू-कश्मीर में अंतिम सूची में 20-25 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे।
पृष्ठभूमि:
- केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी, क्योंकि जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई तो यह आवश्यक हो गया ।
- 2019 में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद, विधानसभा और संसदीय दोनों सीटों का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा शासित होता है।
- 6 मार्च 2020 को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी।
- परिसीमन आयोग का अंतिम निर्णय 20 मई, 2022 से प्रभावी हो गया।
मुख्य चुनाव अधिकारी की घोषणा को लेकर विवाद:
- आगामी जम्मू-कश्मीर चुनावों में 25 लाख गैर-स्थानीय लोगों को लाने और उन्हें मतदान का अधिकार देने के विचार ने कुछ स्थानीय राजनेताओं को चिंतित कर दिया है।
- राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दलों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआई (M) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने चिंता व्यक्त की है कि इस कदम से बहरी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और स्थानीय लोग चुनावी अल्पसंख्यक बन जाएंगे।
पात्रता मानदंड:
- जम्मू-कश्मीर में तैनात सशस्त्र सेवा कर्मियों के पास मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अवसर है।
- चुनाव आयोग मतदाता नवनिर्मित सूची में उन सभी लोगों को शामिल करने के लिए सहमत हो गया है, जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो जाएंगे ।
- कोई भी व्यक्ति जो जम्मू-कश्मीर में रहता है, चाहे वह कार्यकर्ता, छात्र, मजदूर या बाहरी व्यक्ति हो, अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकता है।
विशेष दर्जा वापस लेने से पहले मतदान के अधिकार:
- 5 अगस्त, 2019 से पूर्व जब जम्मू-कश्मीर के पास विशेष संवैधानिक शक्तियां थीं, राज्य में विधानसभा मतदाता सूची जम्मू और कश्मीर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के अनुसार तैयार की गई थी, जिसमें केवल जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी ही पात्र थे।
- मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र अनिवार्य थे।
- पश्चिमी पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लाखों निवासी, जो जम्मू-कश्मीर में चले गए थे और दशकों से वहां रह रहे थे, उन्हें 5 अगस्त, 2019 तक राज्य के विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन वे संसदीय चुनावों में मतदान करने में सक्षम थे।
- अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों के निरसन के बाद, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 जम्मू-कश्मीर में लागू होता है, जो आम तौर पर रहने वाले व्यक्तियों को जम्मू-कश्मीर की मतदाता सूची में पंजीकरण की सुविधा देता है “बशर्ते वह अपना नाम मूल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा लें।
सारांश: जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची में संशोधन से पात्र युवा मतदाता के रूप में स्वयं को पंजीकृत करने में सक्षम होंगे। परिसीमन अभ्यास और चुनाव के संचालन के पूरा होने से जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया के फिर से शुरू होने का संकेत मिलेगा जो जून 2018 से केंद्र के शासन के अधीन है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- अल्फा जहाज
- भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत देश के नौसैनिक बेड़े का हिस्सा बनने के लिए तैयार है।
- यह परियोजना वर्ष 2007 में शुरू हुई थी।
- इसकी लंबाई 262 मीटर है और इसकी कुल क्षमता 45,000 टन है।
- इसमें 88 मेगावाट क्षमता के चार गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया जाएगा।
- यह 28 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ सकता है।
- इसके डिजाइनिंग की कुल लागत लगभग ₹20,000 करोड़ है।
- यह लगभग 30 विमान, फिक्स्ड-विंग के साथ-साथ हेलीकॉप्टर भी ले जा सकता है।
- इस जहाज से शुरू में मिग-29k लड़ाकू विमान और KA-31 हेलीकॉप्टर का संचालन किया जाएगा।
- इस जहाज पर लगभग 1,700 कर्मचारी तैनात होंगे।
- आईएनएस विक्रांत स्वदेशी सामग्री और जहाज निर्माण की प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा।
UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:
प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी है/हैं?
- बाणगंगा
- बनेर
- बस्पा
- चक्की
- मरुसुदर
विकल्प:
- केवल 1 और 2
- केवल 1, 2 और 4
- केवल 2, 3, 4 और 5
- केवल 1, 3, 4 और 5
उत्तर: b
व्याख्या: ब्यास नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बेन, बाणगंगा, लूनी और उहल के साथ-साथ बनेर, चक्की, गज, हरला, ममुनि, पार्वती, पाटलीकुहल, सैंज, सुकेती और तीर्थन हैं।
प्रश्न 2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- 2003 के 88 वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया गया।
- इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
- केवल 1
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर: d
व्याख्या:
- कथन 1 गलत है क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई है।
- कथन 2 गलत है क्योंकि दोनों निकायों को 89 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पृथक किया गया था।
- कथन 3 भी गलत है क्योंकि इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा तीन अन्य सदस्य होते हैं।
प्रश्न 3.यूरोपीय संघ का वर्धित निगरानी ढांचा निम्नलिखित में से किस देश पर अधिरोपित किया गया था?
- यूनान
- हंगरी
- इटली
- पोलैंड
उत्तर: a
व्याख्या: सभी प्रकार की आर्थिक चुनौतियों के स्रोतों से निपटने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपायों को अपनाने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ द्वारा ग्रीस पर वर्धित निगरानी ढांचा अधिरोपित किया गया था।
प्रश्न 4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
- NHRC का अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो।
- NHRC के अध्यक्ष और सदस्य पांच साल या सत्तर साल की उम्र, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे।
विकल्प:
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों
- इनमें से कोई भी नहीं
उत्तर: c
व्याख्या:
- कथन 1 गलत है: 2019 के मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के अनुसार, NHRC का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है।
- कथन 2 गलत है: 2019 के संशोधन द्वारा इसके कार्यकाल को घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है।
प्रश्न 5. “यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्रभूमियाँ इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं।” निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन-सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है?
- आर्द्रभूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा अंत:स्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं।
- शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुषकवची (क्रस्टेशियाई), मृदुकवची (मोलस्क), पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते-फूलते हैं।
- आर्द्रभूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं।
उत्तर: d
व्याख्या:
- जलीय पौधों की भारी धातुओं और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता के कारण आर्द्रभूमि को पृथ्वी के गुर्दे की संज्ञा दी जाती है। पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं जिससे सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है और इसे आधार मिलता है।
UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:
- पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में मतदाता सूची के संशोधन को लेकर हो रहे विवाद पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) (सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2, राजव्यवस्था)
- क्या भारत को रोहिंग्याओं पर अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) (सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)