विषयसूची:

  1. गिफ्ट सिटी में दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा:
  2. केंद्र सरकार ने गलत सूचना और डीपफेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों को परामर्श जारी किया:

1. गिफ्ट सिटी में दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा:

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

प्रारंभिक परीक्षा: एनईपी 2020,गिफ्ट सिटी।

मुख्य परीक्षा: भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर चर्चा कीजिए।

प्रसंग:

  • श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री एवं सांसद जेसन क्लेयर ने गिफ्ट सिटी में दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है।

उद्देश्य:

  • देश में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर भारत में अध्ययन की सुविधा प्रदान करेंगे और एनईपी 2020 में की गई परिकल्पना के अनुसार एक जीवंत, विविध और समावेशी शैक्षिक वातावरण भी बनाएंगे।

विवरण:

  • केन्‍द्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री और सांसद जेसन क्लेयर के साथ 07 नवंबर 2023 को गांधीनगर में वॉलोन्गॉन्ग और डीकिन विश्वविद्यालयों के भविष्‍य में बनने वाले परिसरों के स्‍थान का दौरा किया।
  • मंत्रियों ने आरंभ (द बिगिनिंग) नामक एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें गिफ्ट सिटी में परिसरों के उद्घाटन की औपचारिक रूप से घोषणा की गई।
    • भारतीय धरती पर विदेशी विश्वविद्यालयों का खुलना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की परिकल्‍पना के अनुरूप है।
    • आरंभ कार्यक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसमें भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय परिसरों की शुरुआत का उत्सव मनाने के लिए प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति, मंत्री और अकादमिक प्रमुख एक साथ शामिल हुए।
  • डीकिन विश्वविद्यालय और वॉलोन्गॉन्ग विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने कोविड-19 महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी पर प्रकाश डालते हुए दो देशों के बीच साझेदारी के महत्व पर जोर दिया।
    • उन्होंने भारत में परिसरों के खुलने के साथ शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों सहित भविष्य की योजनाओं को साझा किया।
  • गिफ्ट सिटी में इन दो विश्वविद्यालयों के परिसर खोलना छात्र समुदाय के लिए एक ‘उपहार’ है।
  • दुनिया के विभिन्न हिस्सों के छात्र और संकाय इस तरह के प्रयासों से मिलकर कार्य करेंगे, अध्‍ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
  • एनईपी जो की एक परिवर्तनकारी नीति हैं,’स्‍वदेश में अंतर्राष्ट्रीयकरण’ पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य हमारे अपने देश के भीतर एक जीवंत, विविध और समावेशी शैक्षिक वातावरण बनाना है।
  • दोनों मंत्रियों ने ‘रिसर्च डॉयलॉग: न्‍यू होराइजन्‍स इन रिसर्च कलेबोरेशन’ सम्मेलन को संबोधित किया।
  • इस सम्‍मेलन का उद्देश्य एक सफल अनुसंधान इकोसिस्‍टम में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए नवीन अवसरों की पहचान करना था।
  • दोनों मंत्रियों ने उद्योग शिक्षा साझेदारी पर शिक्षाविदों और उद्योग जगत के प्रमुखों से मुलाकात की, जहां शिक्षा-उद्योग संबंधों को मजबूत करने, विश्वविद्यालय साझेदारी के माध्यम से उद्योग को लाभ पहुंचाने, अनुसंधान एवं विकास सहयोग आदि पर चर्चा हुई।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. केंद्र सरकार ने गलत सूचना और डीपफेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों को परामर्श जारी किया:

  • महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं (यूजरों) को किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, स्टोर, अपडेट या साझा न करने के लिए उचित प्रयास करते हुए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को परामर्श जारी किया-
    • सुनिश्चित करें कि उचित सावधानी बरती जाए और गलत सूचना तथा डीपफेक की पहचान करने के लिए उचित प्रयास किए जाएं और विशेष रूप से ऐसी जानकारी जो नियमों और विनियमों और/या उपयोगकर्ता समझौतों के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और
    • ऐसे मामलों पर आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र कार्रवाई की जाती है, और
    • उपयोगकर्ताओं से ऐसी जानकारी/सामग्री/डीपफेक को होस्ट नहीं करने के लिए कहा जाता है
    • ऐसी किसी भी सामग्री की रिपोर्ट किए जाने के 36 घंटे के भीतर उसे हटा दें
    • आईटी नियम 2021 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें और सामग्री/सूचना तक पहुंच (एक्सेस) को अक्षम करें।
    • मध्यस्थों को चेताया गया कि आईटी अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में कोई भी विफलता आईटी नियम, 2021 के नियम 7 को आकर्षित करेगी और संगठन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(1) के अन्तर्गत उपलब्ध सुरक्षा गंवाने के लिए उत्तरदायी बना सकती है।

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