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11 अगस्त 2023 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

  1. समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करना
  2. आईआईएम बैंगलोर के अध्ययन में जल जीवन मिशन की रोजगार सृजन क्षमता का आकलन किया गया
  3. 6 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू की जाएगी
  4. नई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

1. समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करना

सामान्य अध्ययन: 2

राजव्यवस्था एवं शासन

विषय: केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)।

प्रसंग:

  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (LSA) अधिनियम, 1987 के तहत किया गया है ताकि अधिनियम की धारा 12 के तहत कवर किए गए लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके और देश में लोक अदालतों का आयोजन किया जा सके।

विवरण:

  • इस उद्देश्य के लिए, तालुका न्यायालय स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थान स्थापित किए गए हैं। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण/संस्थान स्थापित किए गए हैं:-
    • राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)।
    • सुप्रीम कोर्ट स्तर पर सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC)।
    • उच्च न्यायालय स्तर पर 39 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ (HCLSCs)।
    • राज्य स्तर पर 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSAs)।
    • जिला स्तर पर 703 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSAs)।
    • तालुका स्तर पर 2341 तालुका विधिक सेवा समितियाँ (TLSCs)।
  • पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, विधिक सेवा संस्थानों द्वारा विधिक सहायता प्रदान की गई। इसमें हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 1,41,925, 2,36,665 और 2,89,969 है।
  • इसके अलावा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2023 के दौरान, NALSA ने SLSAs और DLSAs के माध्यम से 30,867 विचाराधीन समीक्षा समिति (UTRC) की बैठक आयोजित की, जिसके बाद 69,734 कैदियों को रिहा किया गया। NALSA ने 16 जुलाई से 13 अगस्त, 2022 तक अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा कैदियों की रिहाई के लिए ‘Release_UTRC@75’ नामक एक अभियान भी शुरू किया जिसके तहत अब तक 37220 चिन्हित व्यक्तियों को रिहा किया गया है।
  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की विधिक शिक्षा समिति भारत में विधिक शिक्षा को विनियमित करने में एक विशिष्ट और अनूठी स्थान रखती है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 10(2)(b) के तहत स्थापित, यह वैधानिक समिति देश भर में कानूनी शिक्षा में मानकों के विनियमन और उत्थान के लिए दिशानिर्देश बनाने और नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  • यह मौजूदा संस्थानों और BCI से मान्यता और संबद्धता की मंजूरी के इक्षुक नए आवेदकों दोनों के लिए विश्वविद्यालयों, कानून विभागों और कानून कॉलेजों सहित कानूनी शिक्षा केंद्रों से संबंधित निर्णय लेने के लिए आधिकारिक निकाय के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय (NLU) और लॉ कॉलेज राज्य कानूनों द्वारा निर्मित होते हैं और मूल रूप से राज्य विश्वविद्यालय हैं जो कुछ विशिष्ट विशेषताओं के साथ राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। केंद्र सरकार को उनके कामकाज से प्रशासनिक तौर पर कोई सरोकार नहीं है. हालाँकि, ये NLU और लॉ कॉलेज कानून के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान भी करते हैं।

2. आईआईएम बैंगलोर के अध्ययन में जल जीवन मिशन की रोजगार सृजन क्षमता का आकलन किया गया

सामान्य अध्ययन: 3

अर्थव्यवस्था:

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।

मुख्य परीक्षा: अध्ययन के निष्कर्ष

प्रसंग:

  • ‘जल जीवन मिशन की रोजगार सृजन क्षमता के आकलन’ पर अध्ययन भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर के अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) दिल्ली के तकनीकी सहयोग से किया गया है। इसे नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया।

उद्देश्य:

  • इस अध्ययन का लक्ष्य आरंभिक चरण में उत्पन्न कुल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान लगाना तथा संचालन व रखरखाव चरण में उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष रोजगार अवसरों का अनुमान लगाना था।

विवरण:

  • इस अध्ययन में जल जीवन मिशन की विस्तृत रोजगार सृजन क्षमता का आकलन किया गया और इसकी मात्रा निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के सभी ग्रामीण घरों में व्यक्तिगत तौर पर घरेलू नल से जल के कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। आरंभिक चरण में जल जीवन मिशन रोजगार सृजन क्षमता 2.8 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष आंकी गई है और यह संचालन एवं रखरखाव के लिए सालाना 11.8 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष है।
  • “ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन का प्रावधान करने से परिवारों की आय में सुधार हो रहा है। इस पहल से पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। “आईआईएम-बैंगलोर द्वारा किया गया यह अध्ययन महत्वपूर्ण है। जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के संचालन एवं रखरखाव के लिए मौजूदा कार्यबल का कौशल महत्वपूर्ण है।“ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग बहुत जल्द एक बहु कौशल पाठ्यक्रम लेकर आएगा और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए परिसंपत्‍तियों बनाए रखने के उद्देश्य से समुदाय को प्रशिक्षित किया जाएगा।
  • आज हर दूसरे ग्रामीण परिवार को नल से पानी का कनेक्शन मिल रहा है और जमीनी स्तर पर किये गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 2019 को मिशन की शुरुआत के समय 3.23 करोड़ की तुलना में अब 12.7 करोड़ से अधिक नल जल कनेक्शन हो गए हैं। मिशन का प्रभाव और सुरक्षित पेयजल का मामला सिर्फ रोजगार तक ही सीमित नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि नल के पानी के सार्वभौमिक कवरेज से 4,00,000 लोगों की जान बचाई जाएगी।
  • बुनियादी ढांचे का निर्माण सीधे रोजगार पर असर डालता है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। निर्माण उद्योग में रोजगार उपलब्ध कराने की बड़ी संभावना है और प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाला प्रमुख उद्योग निर्माण कार्य है, जिसमें कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार की कार्यबल की खपत होती है। मिशन के तहत होने वाले कार्य सुदूरवर्ती और दूर-दराज के गांवों में कमजोर समूहों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। अध्ययन से प्राप्त विश्लेषण का उपयोग मसौदा नीतियों, साक्ष्य-आधारित योजनाओं और विकासशील रणनीतियों में शामिल किया जाएगा।
  • आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर ने 10 राज्यों से प्राप्त हुए आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल की गई प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि टीम द्वारा 6 महीने तक चले शोध में कुल 917 योजनाओं का विश्लेषण किया गया। उन्होंने बताया कि अध्ययन में मुख्य रूप से तीन पहलुओं को शामिल किया गया है – प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और हर घर जल कार्यक्रम द्वारा सृजित रोजगार। जल जीवन मिशन पुरुषों, महिलाओं, कुशल, अकुशल, एकमुश्त और दीर्घकालीन रोजगार के लिए आय सृजन के अवसरों के माध्यम से ग्रामीण-शहरी विभाजन को दूर करने में सहायता कर रहा है।
  • जल जीवन मिशन भारत के लोगों के जीवन को आसान बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ही देशवासियों को असंख्य तरीकों से लाभान्वित कर रहा है। यह न केवल घरेलू स्तर पर नल से जल के प्रावधान के साथ ग्रामीण भारत में जीवन जीने के तरीके को बदल रहा है, बल्कि लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य एवं अधिक आर्थिक अवसरों के रूप में लाभ भी पहुंचा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत रोजगार सृजन से आर्थिक विकास को और गति मिल रही है।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. 6 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू की जाएगी

  • अगस्त 2023 के महीने से 6 और हवाई अड्डों मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी। इन हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा बुनियादी ढांचे का कार्यान्वयन और स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
  • 1 दिसंबर, 2022 को नागर विमानन और इस्पात मंत्री द्वारा तीन हवाई अड्डों, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में इसकी शुरुआत के बाद से, डिजी यात्रा को चार और हवाई अड्डों, विजयवाड़ा, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता में शुरू किया गया है। इससे डिजी यात्रा सक्षम हवाई अड्डों की संख्या सात हो गई। उपरोक्त छह हवाई अड्डों के जुड़ने से, डिजी यात्रा-सक्षम हवाई अड्डों की कुल संख्या तेरह हो जाएगी।
  • डिजी यात्रा एक मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित सुविधा है जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT) के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित, निर्बाध आवाजाही के लिए बनाई गई है। यह यात्रियों को अपनी पहचान प्रमाणित करने और यात्रा विवरण को मान्य करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके कागज रहित और संपर्क रहित आवाजाही के माध्यम से हवाई अड्डों पर विभिन्न जांच चौकियों से गुजरने में मदद करता है।
  • डिजी यात्रा प्रक्रिया में, यात्री के डेटा की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (PII) को किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं रखा जाता। सभी यात्रियों का डेटा एन्क्रिप्ट किया जाता है और उनके स्मार्टफोन के वॉलेट में संग्रहीत किया जाता है। इसे केवल यात्री और यात्रा के मूल हवाई अड्डे के बीच साझा किया जाता है, जहां यात्री की डिजी यात्रा आईडी को मान्य करने की आवश्यकता होती है। उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर हवाई अड्डे के सिस्टम से इस डेटा को हटा दिया जाता है। इस डेटा को सीधे यात्रियों द्वारा ही साझा किया जाता है।

2. नई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:

  • वर्ष 2014-15 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना के तहत, देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकार की सहायता के लिए मिट्टी के नमूने, परीक्षण और SHC जारी करने का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश भी करता है।
  • भारत सरकार ने नई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में कुछ तकनीकी हस्तक्षेप किए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल को नया रूप दिया गया है और इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी परीक्षण परिणाम एक मानचित्र पर देखे जा सके।
  • योजना के कार्यान्वयन/निगरानी को सुचारू बनाने और किसानों को अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ मजबूत बनाया गया है, इसमें मिट्टी इकट्ठा करने वाले ग्राम स्तर के उद्यमी/ऑपरेटर के लिए नमूना संग्रह क्षेत्र को सीमित करना शामिल है। नमूने, स्थान के अक्षांश और देशांतर का स्वत: चयन, बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के, भू-मैप किए गए प्रयोगशालाओं से सीधे पोर्टल पर सभी नमूनों और परीक्षण परिणामों को जोड़ने के लिए एक क्यूआर कोड का निर्माण शामिल है। नई प्रणाली अप्रैल, 2023 से शुरू हो चुकी है और नमूने मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड संशोधित पोर्टल पर बनाए जाते हैं। नई प्रणाली के लिए राज्यों के लिए 56 प्रशिक्षण सत्रों की व्यवस्था की गई है।
  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को वर्ष 2022-23 से ‘मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता’ नाम के तहत इसके एक घटक के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) कैफेटेरिया योजना में विलय कर दिया गया है।
  • ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (VLSTL) की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। VLSTL की स्थापना व्यक्तिगत उद्यमियों यानी ग्रामीण युवाओं और समुदाय आधारित उद्यमियों यानी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), स्कूलों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा की जा सकती है। लाभार्थी/ग्राम स्तर का उद्यमी युवा होना चाहिए जिसकी आयु 18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को भी VLSTLs के रूप में नामांकित किया जा सकता है। इन समूहों के नामांकन की पात्रता जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) द्वारा तय की जाती है।
  • प्रक्रिया के अनुसार, उद्यमी अपेक्षित योग्यता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ उप निदेशक/जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकता है। मृदा नमूनाकरण, परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने पर VLSTLs का प्रशिक्षण निर्माताओं और राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। VLSTLs किसानों को उर्वरक अनुशंसा और फसल अनुशंसा के बारे में और शिक्षित करते हैं।
  • भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा और फील्ड सर्वेक्षण/ग्राउंड डेटा का उपयोग करके 1:10000 पैमाने पर विस्तृत मृदा मानचित्रण किया जाता है।

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