विषयसूची:
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1.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड संख्या में 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (एपीए) पर हस्ताक्षर किए:
सामान्य अध्ययन: 3
आर्थिक विकास:
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, संवृद्धि और विकास से संबंधित विषय।
प्रारंभिक परीक्षा: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)।
प्रसंग:
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) किए हैं।
उद्देश्य:
- इनमें 86 एकपक्षीय एपीए (यूएपीए) और 39 द्विपक्षीय एपीए (बीएपीए) शामिल हैं।
- यह एपीए कार्यक्रम के लॉन्च के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक एपीए हस्ताक्षर उदाहरण है।
विवरण:
- वित्त वर्ष 2023-24 में हस्ताक्षरित एपीए की संख्या भी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हस्ताक्षरित 95 एपीए की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- इसके साथ, एपीए कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से एपीए की कुल संख्या 641 हो गई है, जिसमें 506 यूएपीए और 135 बीएपीए शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीबीडीटी ने अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक संख्या में बीएपीए पर हस्ताक्षर किए।
- बीएपीए पर भारत के संधि भागीदारों अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के साथ पारस्परिक समझौते में प्रवेश के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर किए गए थे।
- एपीए योजना मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्दिष्ट करके और अधिकतम पांच भविष्य के वर्षों के लिए अग्रिम रूप से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की अनुमानित कीमत निर्धारित करके हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करती है।
- इसके अलावा, करदाता के पास पिछले चार वर्षों के लिए एपीए को रोलबैक करने का विकल्प होता है, जिसके परिणामस्वरूप, नौ वर्षों के लिए कर संबंधी निश्चितता प्रदान की जाती है।
- द्विपक्षीय एपीए पर हस्ताक्षर करने से करदाताओं को किसी भी प्रत्याशित या वास्तविक दोहरे कराधान से सुरक्षा मिलती है।
- एपीए कार्यक्रम ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से ऐसे बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए जिनके समूह संस्थाओं के भीतर बड़ी संख्या में सीमा पार लेनदेन होते हैं।
पृष्ठ्भूमि:
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी):
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) एक संघीय एजेंसी है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। यह बढ़े हुए कराधान के लिए भारत की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है।
- 1 जनवरी 1964 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को प्रभारित किया गया, जिसे भारत के विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार दिया गया और यह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अपने अधिकार प्राप्त करता है। सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग है।
- एक तरफ, सीबीडीटी नीति और भारत में प्रत्यक्ष करों की योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी, प्रदान करता है साथ ही यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:
1. आदर्श आचार संहिता (एमसीसी):
- आदर्श आचार संहिता एक नियामक ढांचा है, हालांकि सख्त मायनों में कानूनी समर्थन के बिना, एक समान अवसर सुनिश्चित करने और नैतिक प्रचार के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए इसे तैयार किया गया है।
- आयोग ने समान अवसर और चुनाव प्रचार की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है।
- उल्लंघनों का तुरंत और निर्णायक समाधान करके, भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और समान अवसर के लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करता है। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को कायम रखना सर्वोपरि है।
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