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Question

Q. Consider the following statements with respect to Rules of Origin:

1. Rules of Origin are needed to implement commercial policy such as Anti-Dumping duties, Free Trade Agreements.
2. The WTO's Agreement on Rules of Origin enforces a common non-preferential rules of origin.
3. It is mandatory for all imports to India to carry the ‘made in (country)’ tag declaring their place of origin.

Which of the statements given above is/are correct?

Q. उत्पत्ति के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. व्यावसायिक नीति जैसे कि एंटी-डंपिंग शुल्कों, मुक्त व्यापार समझौतों को लागू करने के लिए उत्पत्ति के नियमों की आवश्यकता है।
2. उत्पत्ति के नियमों पर डब्ल्यूटीओ का समझौता उत्पति के एक साझा गैर-तरजीही नियमों को लागू करता है।
3. भारत के लिए सभी आयातकों के लिए “मेड इन (कंट्री)” टैग जो उत्पति के स्थान का उल्लेख करता है,को रखना अनिवार्य है।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

A

1 only
केवल 1
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B

1 and 3 only
केवल 1 और 3
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C

3 only
केवल 3
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D

1 and 2 only
केवल 1 और 2
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Solution

The correct option is A
1 only
केवल 1
Explanation:

Rules of Origin are the criteria needed to determine the national origin of a product for the purpose of international trade. Rules of origin are important in that they establish the ‘’nationality’’ of the products. The rules of origin are enforced through a Certificate of Origin (COO) that is issued by authorised agencies of the trading partner.

Statement 1 is correct: Countries offering zero or reduced duty imports access from certain trade partners apply a set of preferential rules of origin to check the eligibility of products to receive preferential access. Rules of origin prevent trade deflection, or simple transshipment, ensuring that only goods originating in participating countries enjoy tariff or other preferences. Similarly, to enforce measures related to Anti-dumping, ROO are needed.

Statement 2 is incorrect: World Trade Organisation members had agreed to negotiate harmonised non-preferential rules of origin in the Agreement on Rules of Origin. These negotiations have not yet concluded. Currently, there is no harmonised set of Rules of Origin and different countries have different national rules of origin.

Statement 3 is incorrect: Currently, India has specific rules of origin under its free trade agreements or preferential trade agreements but there are none for imports under the general route or most favoured nation basis. However, India is planning to make it mandatory for all imports to carry the ‘made in (country)’ tag declaring their place of origin as it looks to tackle large scale dumping and entry of sub-standard goods and give a fillip to local manufacturing
Additional Information:
Export Inspection Council (EIC), an autonomous organization under the Ministry of Commerce is primarily authorized to issue COOs under different FTA signed by India

व्याख्या :

उत्पत्ति के नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य के लिए किसी उत्पाद की राष्ट्रीय उत्पत्ति को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं।उत्पत्ति के नियम इस मायने में महत्वपूर्ण हैं कि वे उत्पादों की 'राष्ट्रीयता' स्थापित करते हैं।उत्पत्ति के नियमों को सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन (COO) के माध्यम से लागू किया जाता है जो कि ट्रेडिंग पार्टनर की अधिकृत एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है।

कथन 1 सही है: कुछ व्यापार भागीदारों से शून्य या कम शुल्क आयात की पेशकश करने वाले देश, तरजीही पहुंच प्राप्त करने के लिए उत्पादों की योग्यता की जांच हेतु उत्पति के तरजीही नियमों के एक सेट को लागू करते हैं।उत्पत्ति के नियम व्यापार विक्षेपण या सरल पोतांतरण को रोकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल भागीदारी देशों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं को टैरिफ या अन्य प्रकार की तरजीह प्राप्त हो।इसी तरह एंटी-डंपिंग से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए, ROO की जरूरत होती है।

कथन 2 गलत है: विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने उत्पति के नियमों पर समझौते हेतु उत्पति के गैर-तरजीही नियमों पर सहमति व्यक्त की।यह वार्ता अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।वर्तमान में, उत्पति के नियम का कोई सामंजस्यपूर्ण सेट नहीं है और विभिन्न देशों के उत्पति के नियम अलग-अलग है।

कथन 3 गलत है: वर्तमान में, मुक्त व्यापार समझौतों या तरजीही व्यापार समझौतों के तहत भारत के अपने उत्पत्ति के विशिष्ट नियम हैं,लेकिन सामान्य मार्ग या सबसे पसंदीदा राष्ट्र के आधार पर इसके तहत आयात के लिए कोई नियम नहीं हैं।हालांकि, भारत सभी आयातों के लिए 'देश में निर्मित' टैग को अनिवार्य करने की योजना बना रहा है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर डंपिंग और उप-मानक वस्तुओं के प्रवेश से निपटने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपने मूल स्थान का उल्लेख करते हैं।
अतिरिक्त जानकारी:
वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC), मुख्य रूप से भारत द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न एफटीए के तहत सीओओ जारी करने के लिए अधिकृत है।

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