Q. दल-बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त प्रावधानों में से कौन सा/से दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्धारण करता/करते है/हैं?
A
केवल 1 और 2
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B
केवल 1 और 3
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C
केवल 1
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D
1, 2 और 3
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Solution
The correct option is D
1, 2 और 3 व्याख्या:
52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 को दल-बदल विरोधी संशोधन के रूप में जाना जाता है। कुछ समय पश्चात 91वें संशोधन द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। इसके तहत सभी मामलों में अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी (प्राधिकरण के रूप में) द्वारा लिए जाते हैं। यदि यह सिद्ध हो जाए कि सदस्य द्वारा दल-बदल किया गया है, तब उस परिस्थिति में वह अपनी सदस्यता खो देता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक पद (जैसे: मंत्री) हेतु भी अयोग्य घोषित किया जाता है।
निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है:
यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी के नेता द्वारा उपस्थित होने का आदेश करने के बावजूद सदन में अनुपस्थित रहे, अथवा
पार्टी के निर्देश के विरुद्ध मतदान करे, या
स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता को त्याग दे, या
वह सदस्य जो स्वतंत्र रूप से चयनित हुआ हो, किसी भी दल में शामिल हो जाए, या
यदि कोई भी नामित सदस्य 6 माह की समाप्ति के पश्चात किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए,
अतः, प्रश्न में उल्लिखित ये तीनों कथन दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्धारण करते हैं।