राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा – RPSC (RAS) राजस्थान राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है | इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर अभ्यर्थी उच्च प्रशासनिक व पुलिस पदों पर नियुक्त होते हैं | यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है :- प्रारंभिक परीक्षा ,मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार | प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न-पत्र होता है ,जो कि अधिकतम 200 अंकों का होता है। मुख्य परीक्षा में 200-200 अंक के 4 प्रश्न-पत्र होते हैं जो वर्णनात्मक / विश्लेषणात्मक होते हैं | अभ्यर्थी को सभी 4 प्रश्नपत्र में उपस्थित होना अनिवार्य होता है । प्रश्नपत्र का स्तरमान सामान्यतया स्नातक (Graduation) स्तर का होता है | सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी का स्तर उच्चतर माध्यमिक (सीनियर सैकेण्डरी) स्तर का होता है । प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए 3 घण्टे का समय होता है । तत्पश्चात मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है जो कि 100 अंकों का होता है | इस लेख में आप RPSC RAS परीक्षा से जुड़ी आयु सीमा ,शैक्षणिक योग्यता इत्यादि योग्यता शर्तों सम्बंधी सम्पूर्ण जानकारी पा सकते हैं |
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RPSC (RAS) योग्यता शर्तें : शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा
राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक निर्धारित की गई है | सामान्य आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है किंतु विशेष परिस्थितियों में योग्यता मापदंड भी पृथक पृथक होते हैं और कई वर्गों को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाती है जिसका विस्तृत विवरण निम्न वत है :-
विशेष नोट :-
1.केवल टी.एस.पी. क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टी.एस.पी. क्षेत्र / गैर टी.एस.पी. क्षेत्र (सामान्य क्षेत्र) के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये प्राथमिकता क्रम के अनुरूप ही विचार किया जावेगा। प्राथमिकता क्रम भरे नहीं जाने पर टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध लाभ देय नहीं होगा।
2.अधीनस्थ सेवाओं की क्रम संख्या 2, 4, 8, 12 एवं 14 के पदों में ही विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं। अतः इन आरक्षित पदों हेतु संबंधित विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी ही आवेदन करें एवं आवेदन-पत्र के कॉलम में DC (विभागीय कर्मचारी) का उल्लेख अवश्य करते हुए अन्य आवश्यक पूर्ति करें अन्यथा DC वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिक यदि इस वर्ग हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें इस वर्ग (DC) हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।
3.अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के सम्बन्ध में :-राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों हेतु राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के ही पात्र होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी के नाते परीक्षा (राज्य सेवाओं में उनके लिए आरक्षित पदों पर) में बैठने हेतु आवेदक को निम्न शर्त पूर्ण करना चाहिए :
अनुभव : उम्मीदवार ने 1 जनवरी 2022 तक सेवा में कम से कम 5 साल पूरे कर लिए हो |
नोट :
1.आवेदक को 1 जनवरी 2022 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त होगा उसकी गणना कर दिन माह व वर्ष की पूर्ति निर्धारित कॉलम में अवश्य करें |
2.रिक्तियों की पूर्ति के समय ऐसे उम्मीदवार जो अराजपत्रित पद के लिए आरक्षित किए गए हैं उनकी नियुक्ति उस क्रम में की जाएगी जिस क्रम में उनके नाम आते हैं और इसका अन्य उम्मीदवारों के प्राप्तांक को से उनकी तुलना का कोई संबंध नहीं होगा |
3.यदि अराजपत्रित पदों की रिक्तियां शेष रह जाती हैं और उनके लिए उम्मीदवारों की गणपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है तो यह रिक्तियां सूची से अन्य उम्मीदवारों को लेकर पूरी की जाएगी |
नोट :
1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर- परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
4. विशेषयोग्यजन / निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले नर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तिया व्यगत हो जायेगी।
6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है,तो उसे प्रथतः निशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों के अन्तरपरिवर्तन कर भरा जायेगा। यदि उस में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DESAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे नियुक्ति में एससी / एसटी / ओबीसी / एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
8. कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (33) कार्मिक / क-2 / 84 पार्ट 4 दिनांक 12.07.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य से बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को भी देय है।
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :- उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है | उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का प्रमाण पत्र हासिल करना होगा अन्यथा वह अयोग्य करार दिया जाएगा |
आयु सीमा :-
- राजपत्रित (gazetted) कर्मचारियों के लिए आयु सीमा:- न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
- अराजपत्रित (non-gazetted) कर्मचारी लिए आयु सीमा:- न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष
RPSC RAS Eligibility in Hindi – आयु सीमा में छूट
विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान |
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अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणिया | अधिकतम आयु में देय छूट |
1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरूष | 5 वर्ष |
2.राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वर्ग की महिला | 10 वर्ष |
3.सामान्य वर्ग की महिला | 5 वर्ष |
4.विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला
नोट : विधवा की स्थिति में उक्त महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र व परित्यक्ता की स्थिति में तलाक का प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा |
कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं |
5.दिव्यांग (सामान्य वर्ग) | 10 वर्ष |
6. दिव्यांग -अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C) | 13 वर्ष |
7. दिव्यांग अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (S.T/S.C) | 15 वर्ष |
8.उस भूतपर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी | |
9.उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था | |
10.राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में मौलिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी | |
11.पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में मौलिक रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी | |
12.राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में मौलिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी | |
13.एन.सी.सी. (N.C.C) के कॅडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन. सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा | |
14.निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे | |
15.रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी | |
16.राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत शासन के कार्मिक विभाग की अधिसूचना 22.12.2020 के अनुसार राज्य सेवाओं के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष एवं अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी | |
नोट: 1. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा | एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा |
2. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा। 3. उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2018 में विज्ञापित किये गये थे, जिसके तहत् आयु की गणना का आधार 01.01.2019 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी 01.01.2022 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। 4. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए | 5. अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे |
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