भारत के प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है । वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है । हालाँकि लोक सभा 5 वर्ष के लिए गठित होती है और यदि इसे समय से पूर्व भंग नहीं किया गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बना रह सकता है । तथापि, राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, जब उसे ऐसा लगे की सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है । प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है । लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है । भारत के विभिन्न प्रधानमंत्री के कार्यकाल संबंधी जानकारी के लिए नीचे दी गई सूचि देखें ।
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