आमतौर पर एक ग्राम पंचायत में 7 से लेकर 20 तक सदस्य हो सकते हैं । लेकिन यह संख्या निश्चित नहीं । इसमें कम से कम 5 और अधिकतम 31 सदस्य भी हो सकते हैं । पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष के लिए निश्चित किया गया है । कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह निम्न प्रकार से अयोग्य पाया जाता है :-
- राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य में उस समय प्रभावी कानून के अंतर्गत, अथवा
- राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वे 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है । अयोग्यता संबंधित सभी प्रश्न, राज्य विधान द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित किए जाएंगे ।
ग्राम पंचायतों की प्रमुख विशेषताएं: पंचायती राज अधिनियम, 1992 पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है । इसमें गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं । अर्थात यह एक पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है । यह उन शक्तियों का प्रयोग करती है और ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा उसे दिए गए हैं । इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात् ग्राम पंचायत, माध्यमिक ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जिला परिषद । जिला परिषद इस संरचना का सर्वोच्च स्तर है और ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर । इस अधिनियम के अनुसार ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो, को माध्यमिक स्तर पर पंचायतें को गठन न करने की छूट देता है । गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं । इसके अलावा, माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा । यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में (सभी तीन स्तरों पर) अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिलाओं को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण भी उपलब्ध कराता है ।
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