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मध्य प्रदेश लोक सेवा के लिए पात्रता

‘मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग’ (MPPSC) मध्य प्रदेश राज्य की एक संवैधानिक संस्था है। इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा भेजी गई अभ्यर्थना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यह आयोग इन अभ्यर्थियों का चयन एक परीक्षा के माध्यम से करता है। यह परीक्षा कुल 3 चरणों में आयोजित कराई जाती है। इसके तीन चरण हैं- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। आयोग के द्वारा ही इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है और उसके अनुरूप परीक्षा आयोजित कराई जाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ही इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्रता का निर्धारण भी करता है। अपने आलेख में हम यह समझेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार की पात्रताओं का निर्धारण कर रखा है। इस आलेख में इस बात का जायजा लेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कितनी आयु सीमा, कितनी शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया है तथा कैसे शारीरिक मापदंड तय किए हैं।

मध्य प्रदेश लोक सेवा पात्रता – अभ्यर्थी के लिए सामान्य पात्रताएँ

  • मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • ऐसे पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, वे इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
  • ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसने एक ऐसे पुरुष से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक या एक से अधिक जीवित पत्नी / पत्नियां है / हैं, इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।
  • यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आरक्षण या छूट का दावेदार है तो उसे सिर्फ एक आरक्षण का ही लाभ दिया जाएगा और उसमें से भी अभ्यर्थी को अधिक लाभ वाले आरक्षण का हकदार माना जाएगा।
  • ऐसे व्यक्ति, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किए जा चुके हैं, उन्हें इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना जायेगा। हालांकि ऐसे उम्मीदवार, जिनके विरुद्ध अभी मामला न्यायालय में लंबित है और उस पर अभी न्यायालय का निर्णय नहीं आया है, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। लेकिन न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय में अगर उन्हें दोषी नहीं पाया जाता है, तो ही वे पदस्थापना के पात्र माने जाएंगे।

मध्य प्रदेश लोक सेवा पात्रता – अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा संबंधी पात्रता

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्दी वाले पदों के लिए और गैर वर्दी वाले पदों के लिए अलग-अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग इत्यादि के अधिकारी वर्दी वाले पदों के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों ही प्रकार के पदों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित की गई आयु सीमा का विवरण निम्नानुसार है-

  • वर्दी वाले पदों और गैर वर्दी वाले पदों दोनों के लिए ही न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • वर्दी वाले पदों के संबंध में परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि वर्दी वाले पदों के लिए सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि आरक्षित वर्ग के पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए ही आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है कि आरक्षित वर्ग के महिला और पुरुष तथा सामान्य श्रेणी की महिलाएं वर्दी वाले पदों के लिए 38 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक आवेदन कर सकते हैं।
  • गैर वर्दी वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए, शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि आरक्षित वर्ग के महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है कि सामान्य वर्ग की महिला, शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे आरक्षित वर्ग के महिला और पुरुष 45 वर्ष की अधिकतम आयु तक इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।
  • श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा और वियतनाम के भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति, जो वापस भारत लौट चुके हैं और भारत का पासपोर्ट धारण कर चुके हैं, उन्हें भी वर्दी वाले पदों और गैर वर्दी वाले पदों दोनों के लिए ही आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अर्थात् इस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए वर्दी वाले पदों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी, जबकि गैर वर्दी वाले पदों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी।
  • विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यानी विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी वर्दी वाले पदों के लिए अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक और गैर वर्दी वाली पदों के लिए अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
  • परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत कवर किए गए ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसका अर्थ है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत आने वाले ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थी वर्दी वाले पदों के लिए अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक और गैर वर्दी वाले पदों के लिए अधिकतम 42 वर्ष की आयु तक आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे।
  • विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को इस परीक्षा में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसका अर्थ है कि वर्दी वाले पदों के लिए विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक और गैर वर्दी वाले पदों के लिए अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक आवेदन करने के लिए पात्र मानी जाएंगी।
  • रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा के लिए पात्रता – अभ्यर्थी के लिए शिक्षा संबंधी पात्रता

  • इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता हासिल कर रखी हो।
  • इसके अलावा, एक ऐसा अभ्यर्थी, जिसने कोई ऐसी व्यवसायिक अथवा तकनीकी योग्यता हासिल कर रखी हो, जिसे राज्य सरकार ने 1 डिग्री के समकक्ष मान्यता प्रदान कर रखी है, उसे भी इस परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा।
  • जिला / क्षेत्र संयोजक और आदिम जाति कल्याण विभाग के पदों के संदर्भ में ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों पर वरीयता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर समाज शास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन किया है। और यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किए हों, तो उस अभ्यर्थी को अंतिम चयन के दौरान वरीयता प्रदान की जाएगी, जो वर्ण अनुक्रम में पहले आता है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा के लिए पात्रता – अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड संबंधी पात्रता

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के माध्यम से कुछ ऐसे पदों पर भी भर्ती की जाती है, जिनके लिए कुछ शारीरिक योग्यता आवश्यक होती है। उन चुनिंदा पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग शारीरिक पात्रताएँ निर्धारित की गई हैं। आयोग द्वारा निर्धारित की गई इन पात्रताओं का विवरण निम्नानुसार है-

1. पुलिस के पद के लिए शारीरिक मापदंड :

  • पुलिस के पद पर भर्ती होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी की लंबाई न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि इस विभाग में भर्ती होने के लिए महिला अभ्यर्थी की लंबाई न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है।
  • पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी के सीने का माप बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और पांच सेंटीमीटर की न्यूनतम फुलावट के साथ उसके सीने का न्यूनतम माप 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने के माप की शर्त नहीं रखी गई है।

2. जिला जेल अधीक्षक के पद के लिए शारीरिक मापदंड :

  • जिला जेल अधीक्षक के पद के लिए पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि इस पद पर चयन के लिए महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
  • जिला जेल अधीक्षक के पद के लिए पुरुष अभ्यर्थी के सीने का माप बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, जबकि फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस पद के लिए महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सीने के माप संबंधी कोई शर्त निर्धारित नहीं है।

3. जिला आबकारी अधिकारी के पद के लिए शारीरिक मापदंड :

  • जिला आबकारी अधिकारी के पद पर भर्ती होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी की लंबाई न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि इस विभाग में भर्ती होने के लिए महिला अभ्यर्थी की लंबाई न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है।
  • जिला आबकारी अधिकारी के पद पर भर्ती होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी के सीने का माप बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और पांच सेंटीमीटर की न्यूनतम फुलावट के साथ उसके सीने का न्यूनतम माप 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने के माप की शर्त नहीं रखी गई है।

4. परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मापदंड :

  • परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि इस पद पर चयन के लिए महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
  • परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए पुरुष अभ्यर्थी के सीने का माप बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, जबकि फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस पद के लिए महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सीने के माप संबंधी कोई शर्त निर्धारित नहीं है।

इस प्रकार, इस आलेख के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा के संदर्भ में निर्धारित की गई पात्रताओं को समझा। हमने यह देखा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए, पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के लिए, रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए, शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार की पात्रताएँ निर्धारित की गई है। हमें उम्मीद है कि इस आलेख को पढ़कर मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को इस परीक्षा से संबंधित पात्रताओं को समझने में सहायता मिलेगी।

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