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UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 18 October, 2023 UPSC CNA in Hindi

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शासन:

  1. कैसे सहक्रियात्मक बाधाएं एसडीजी की प्रगति को प्रभावित कर रही हैं:

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

सामाजिक मुद्दे:

  1. एक शक्तिशाली स्वास्थ्य विचार के रूप में केंद्रीकृत खरीद:

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी:

  1. जब बाघ और सियार को एक जैसी सुरक्षा मिले:

F. प्रीलिम्स तथ्य:

  1. समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दे सकतेः सर्वोच्च न्यायालय पीठ

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

  1. राष्ट्रपति ने फ़िल्म पुरस्कार प्रदान किये; अभिनेत्री वहीदा रहमान को फाल्के पुरस्कार:
  2. सरकार ने वर्ष 1982 और 2001 में मैतेई हेतु अनुसूचित जनजाति दर्जे की जांच की और उसे खारिज कर दिया: रिकॉर्ड

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

कैसे सहक्रियात्मक बाधाएं एसडीजी की प्रगति को प्रभावित कर रही हैं:

शासन:

विषय: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उद्देश्य से सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग – गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका।

प्रारंभिक परीक्षा: सतत विकास लक्ष्यों से सम्बन्धित जानकारी।

मुख्य परीक्षा: सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और गरीबी, भूख, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसी विभिन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने में उनका महत्व।

प्रसंग:

  • इस लेख में सतत विकास लक्ष्यों ( Sustainable Development Goals (SDGs)) को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई है, जिसमें एसडीजी के भीतर निवेश अंतर, तालमेल/सहयोग और लेन-देन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

विवरण:

  • हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित हुए एसडीजी शिखर सम्मेलन में, विश्व के नेताओं ने विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर प्रगति की कमी पर चिंता व्यक्त की और सालाना 500 अरब डॉलर के एसडीजी प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
  • 17 एसडीजी में 169 लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं, और दुनिया वर्तमान में इन लक्ष्यों में से केवल 15% को पूरा करने की राह पर है, जो इसमें एक बड़े अंतर को दर्शाता है।

निवेश अंतर:

  • व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development) की 2023 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि विकासशील देशों को एसडीजी को प्राप्त करने के लिए 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के निवेश अंतर का सामना करना पड़ता है।
  • स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए इस राशि में से लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है।

तालमेल और लेन-देन:

  • एसडीजी स्वाभाविक रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं, और उनके अनुसरण में तालमेल (सकारात्मक बातचीत) और लेन-देन (प्रतिस्पर्धी लक्ष्य) दोनों शामिल हैं।
  • अकादमिक साहित्य ने पांच प्रकार की (dis) सहक्रियाओं की पहचान की है जिनका अनुमान एसडीजी हस्तक्षेप की मूल्य श्रृंखला में लगाया जा सकता है, जिसमें संसाधन आवंटन, सक्षम वातावरण, सह-लाभ, लागत-प्रभावशीलता और संतृप्ति सीमाएं शामिल हैं।
  • एसडीजी कार्यान्वयन में सहक्रियात्मक कार्रवाई की कमी को संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में ‘संकटग्रस्त विश्व के लिए सहक्रियात्मक समाधानः जलवायु और एसडीजी कार्रवाई से एक साथ निपटना’ (‘Synergy Solutions for a World in Crisis: Tackling Climate and SDG Action Together’) शीर्षक से उजागर किया गया है।

नीतिगत चुनौतियां:

  • मजबूत नीति निर्धारण प्रक्रियाएं अक्सर सहक्रियात्मक परिणामों को स्वीकार करती हैं, जबकि नीति कार्यान्वयन को इन सहक्रियाओं का लाभ उठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
  • भारत के नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का उदाहरण दिया गया है, जहां ऊर्जा सुरक्षा और वायु प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करने में स्वास्थ्य लाभों के लिए आवश्यक संबंध का अभाव था।
  • नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों ने लक्ष्यों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसी विशिष्ट आवश्यकताओं के बीच गलत संरेखण के कारण छोटे पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए बाधाएं भी पैदा कीं।

बाधाओं और अवसरों को संबोधित करना:

  • एसडीजी के बीच अंतर्संबंधों को पहचानना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ समन्वय को साकार करने के लिए संस्थागत बाधाओं का विश्लेषण और समझ होनी चाहिए।
  • सहक्रियात्मक कार्रवाई के लिए पर्यावरण को मजबूत करना और अवसरों और सीमाओं का पारदर्शी तरीके से आकलन करना आवश्यक है।
  • उच्च कार्बन परिणामों में निवेश के परिणामस्वरूप ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यापार उच्च हो सकता है।
  • स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों में निवेश करने से वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण सहक्रियात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे ऐसे हस्तक्षेप अधिक आकर्षक हो जाएंगे।

सारांश:

  • विश्व के नेताओं ने, एसडीजी उपलब्धि में प्रगति की कमी को देखते हुए, $500 बिलियन वार्षिक एसडीजी प्रोत्साहन का वादा किया है। हालाँकि, विकासशील देशों में, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में, $4 ट्रिलियन निवेश का अंतर एक बड़ी चुनौती है। हालाँकि एसडीजी के कार्यान्वयन में तालमेल और बाधाओं को समझना और उनका समाधान करना सफल परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन का उदाहरण सहक्रियात्मक लाभों को अधिकतम करने के लिए व्यापक नीति संरेखण और समन्वय के महत्व पर प्रकाश डालता है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

एक शक्तिशाली स्वास्थ्य विचार के रूप में केंद्रीकृत खरीद:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक मुद्दे:

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रारंभिक परीक्षा: आउट ऑफ पॉकेट व्यय (Out-of-Pocket Expenditure (OOPE)) राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान।

मुख्य परीक्षा: किफायती स्वास्थ्य देखभाल, दवाओं तक किफायती पहुंच।

विवरण:

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 2019-20 में कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) 47.1% है।
  • अध्ययनों से पता चला है कि दवाएं जेब से होने वाले खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं।

विकेंद्रीकृत बनाम केंद्रीकृत खरीद:

  • विकेंद्रीकृत खरीद से मूल्य वार्ता एवं गुणवत्ता नियंत्रण में समस्याएँ पैदा होती हैं।
  • व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं के कारण एक केंद्रीकृत टीम के रूप में अनुकूल कीमतों के रूप में वार्ता करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।
  • अलग-अलग फ्रेंचाइजी के पास स्वीकार्य गुणवत्ता और स्वाद के लिए अलग-अलग मानक हो सकते हैं, जिससे सभी स्थानों पर असंगत उत्पाद सामने आ सकते हैं।
  • केंद्रीकृत खरीद बेहतर मूल्य निर्धारण और लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी मात्रा का लाभ उठाकर इन मुद्दों को हल करने में मदद कर सकती है।
  • इससे सवाल उठते हैं कि अस्पताल अपनी दवा खरीद प्रक्रियाओं में कैसे सुधार कर सकते हैं, जिससे समान केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने से संभावित लाभों का सुझाव मिलता है।

सफलता की कहानियाँ:

  • “ए नेशनल कैंसर ग्रिड पूल्ड प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव, इंडिया” नामक एक हालिया अध्ययन ने दवा की लागत को कम करने में समूह वार्ता और समान अनुबंधों की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया हैं।
  • अध्ययन से पता चला कि राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड से जुड़े अस्पतालों ने 40 दवाओं के लिए अपने खरीद प्रयासों को एकत्रित करके ₹13.2 बिलियन की बचत की, जिसके परिणामस्वरूप 23% से 99% तक की बचत हुई।
  • अध्ययन के लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि एकत्रित खरीद में समूह वार्ता को कैंसर के उपचार से परे अन्य स्वास्थ्य प्रणालियों पर भी लागू किया जा सकता है।

भारत में वर्तमान स्थिति:

  • केंद्र सरकार को प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)), और कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) जैसी योजनाओं के लिए एकत्रित खरीद के लाभों का एहसास नहीं हुआ है।
  • कॉरपोरेट अस्पताल श्रृंखलाएं एकत्रित खरीद के लाभों से अवगत हैं और महत्वपूर्ण छूट प्राप्त करने के लिए दवा कंपनियों के साथ सीधी बातचीत कर रही हैं।
  • इन अस्पतालों में मरीज अभी भी दवाओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य का भुगतान करते हैं, लेकिन अस्पतालों को उनकी थोक क्रय शक्ति के कारण कम लागत से लाभ होता है।
  • वर्तमान प्रणाली कॉरपोरेट अस्पतालों को रोगियों से लिए जाने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य और उनकी थोक क्रय शक्ति के कारण भुगतान की जाने वाली कम कीमत के बीच के अंतर से लाभ उठाने की अनुमति देती है।
  • यह स्पष्ट नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल बेहतर सौदेबाजी की शक्ति से लाभ उठाने और मरीजों को लागत बचत का लाभ देने के लिए खरीदार क्लब क्यों नहीं बनाते हैं।

संभावित समाधान:

  • सरकार पहले से ही एकत्रित खरीद और मूल्य खोज से लाभान्वित हो रही है, जैसा कि पुरुष गर्भ निरोधकों के मामले में देखा गया है।
  • पुरुष गर्भनिरोधक खरीद प्रक्रिया में, सरकार निजी निर्माताओं से निविदाएं आमंत्रित करती है और फिर उन सभी से खरीदने की पेशकश करती है जो सबसे कम कीमत पर अपना सामान बेचने को तैयार होते हैं।
  • कीमतों को ऊंचा रखने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को सांठगांठ करने से रोकने के लिए सरकार बेंचमार्क मूल्य प्रदान करने के लिए भारत में सबसे अधिक विनिर्माण क्षमता वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई HLL लाइफकेयर लिमिटेड का उपयोग करती है।
  • सरकार बेंचमार्क कीमतें प्रदान करने और लाभ उठाने को सुनिश्चित करने के लिए फार्मा पीएसयू का उपयोग करके खरीदी जाने वाली अधिकांश दवाओं के लिए एक समान दृष्टिकोण अपना सकती है।
  • इस मॉडल का पालन करके, सरकार निजी निर्माताओं से खरीदारी करने के लिए मजबूर होने से बच सकती है और इसके बजाय बेहतर कीमतों पर बातचीत करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिस्पर्धा का उपयोग कर सकती है।
  • अस्पतालों के बीच क्रेता क्लब का गठन भी दवा नियामक पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र रूप से आपूर्ति का परीक्षण करके बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकता है।

केंद्रीकृत खरीद के लाभ:

  • केंद्रीकृत या एकत्रित खरीद एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है जो:
    • लागत घटाता हैं।
    • स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित अन्य क्षेत्रों में धन की बेहतर तैनाती सुनिश्चित करता हैं।
    • भारत में जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता हैं।
    • गुणवत्तापूर्ण दवाओं के उपयोग के लिए तृतीय पक्ष मूल्यांकन।
    • कई विकसित देशों में यह मानक संचालन प्रक्रिया भी है।

निष्कर्ष:

  • भारत और दुनिया भर में इसकी सैद्धांतिक नींव और व्यावहारिक सफलताओं को देखते हुए, भारत में बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत खरीद को लागू करना एक अच्छी रणनीति है।

सारांश:

  • दवाओं की केंद्रीकृत खरीद लागत को कम करने, धन की बेहतर तैनाती सुनिश्चित करने और भारत में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। सरकार बेंचमार्क मूल्य प्रदान करने के लिए फार्मा पीएसयू का उपयोग करके अधिकांश दवाओं के लिए एक केंद्रीकृत खरीद मॉडल अपना सकती है। बेहतर सौदेबाजी की शक्ति से लाभ उठाने और लागत बचत को मरीजों तक पहुंचाने के लिए अस्पताल खरीदार क्लब भी बना सकते हैं।

जब बाघ और सियार को एक जैसी सुरक्षा मिले:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी:

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

प्रारंभिक परीक्षा: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम।

मुख्य परीक्षा: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का समालोचनात्मक विश्लेषण ।

विवरण:

  • कई पारिस्थितिकीविदों ने आलोचना की है कि स्पष्ट और सुसंगत प्रक्रिया के बिना वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 की नई अनुसूची में बड़ी संख्या में प्रजातियों को शामिल किया गया है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम – अनुसूचियाँ

  • अनुसूचियों में निम्न शामिल हैं:
    • अनुसूची I: इन प्रजातियों को कठोर सुरक्षा की आवश्यकता है और इसलिए, कानून के उल्लंघन के लिए सबसे कठोर दंड इस अनुसूची के तहत हैं। इस अनुसूची के तहत मानव जीवन के लिए खतरे को छोड़कर, पूरे भारत में प्रजातियों का शिकार करना प्रतिबंधित है।
    • अनुसूची II: इसमें लुप्तप्राय प्रजातियाँ शामिल हैं जिन्हें विशेष सुरक्षा और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है।
    • अनुसूची III और IV: यह सूची उन प्रजातियों के लिए है जो लुप्तप्राय नहीं हैं। इसमें संरक्षित प्रजातियाँ शामिल हैं लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए जुर्माना पहली दो अनुसूचियों की तुलना में कम है।
    • अनुसूची V: इस अनुसूची में ऐसे जानवर शामिल हैं जिन्हें कीड़े (vermin) माना जाता है और अनुमति के साथ उनका शिकार किया जा सकता है, जिसमें कुछ पक्षी और जानवर शामिल हैं जो लुप्तप्राय या संरक्षित नहीं हैं।
    • अनुसूची VI: यह दुर्लभ या संकटग्रस्त पौधों सहित पौधों की प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है और उनके संग्रह, खेती या व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (डब्ल्यूएलपीए) – चिंताएँ:

  • प्रजातियों को सूचीबद्ध करने में स्पष्ट प्रक्रिया का अभाव:
    • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wild Life Protection Act (WLPA)) खतरे और संरक्षण को स्पष्ट रूप से जोड़ने में विफल रहा है। प्रजातियों की सूचीकरण के निम्नलिखित प्रभाव हैं:
    • सूचीबद्ध प्रजातियों (सैकड़ों स्तनधारी, 1,000 से अधिक पक्षी आदि) की बड़ी संख्या के कारण प्रजातियों की प्राथमिकता तय करना मुश्किल हो जाता है।
    • बाघों और सियारों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कॉमन बार्न उल्लुओं, किंग कोबरा और रैट स्नेक को समान स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है।
    • अनपेक्षित परिणाम, जैसे देशी पेड़ों के बजाय गैर-देशी पेड़ों के रोपण को बढ़ावा देना, जैसा कि केरल और कर्नाटक के वृक्ष संरक्षण अधिनियमों में देखा गया है। मालिक जब चाहें, रोपित गैर देशी प्रजातियों को काट सकते हैं।
    • उदाहरण के लिए, चित्तीदार हिरण (चीतल) को अनुसूची 1 में शामिल करना। लेकिन यह प्रजाति अंडमान द्वीप समूह में आक्रामक है और डब्ल्यूएलपीए के कारण इसे कानूनी रूप से मारा या हटाया नहीं जा सकता है।
  • लोगों के जीवन और आजीविका पर प्रभाव:
    • डब्ल्यूएलपीए लोगों पर वन्यजीवों के प्रभाव को नजरअंदाज करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं।
    • उदाहरणों में अंडमान में मगरमच्छ और पूरे भारत में हाथी शामिल हैं, जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आर्थिक खतरा पैदा करते हैं।
    • इन जोखिमों के बावजूद, लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्याप्त समर्थन या सुरक्षा के बिना वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व में रहें।
    • डब्ल्यूएलपीए ने जंगली सूअरों और नीलगाय को अनुसूची 1 प्रजाति में शामिल कर दिया है, जिससे राज्यों के लिए मारने के विकल्प सीमित हो गए हैं। इन प्रजातियों ने सीमांत कृषकों की आजीविका को प्रभावित किया है।
    • डब्ल्यूएलपीए जानवरों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाता है, यहां तक ​​कि उन मामलों में भी जहां पारंपरिक प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं।
    • इसकी संख्या में गिरावट के कारण नियम लागू किए गए थे, लेकिन स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के लिए प्रचुर प्रजातियों के लिए विनियमित उपयोग पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
    • हालाँकि, इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक प्रमाण या सामाजिक प्रभाव पर विचार किए बिना नियामकों द्वारा खारिज कर दिया गया है।
  • अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों पर प्रभाव:
    • डब्ल्यूएलपीए शोधकर्ताओं के लिए बाधाएं पैदा करता है, जिससे संरक्षण प्रयासों में बाधा उत्पन्न करने वाले परमिट प्राप्त करना कठिन और समय लेने वाला हो जाता है।
    • पर्यावरण संबंधी गैर सरकारी संगठनों को अनुसंधान और संरक्षण परियोजनाओं के लिए परमिट प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जिसमें बार्न उल्लू जैसी सामान्य प्रजातियों पर अध्ययन भी शामिल है।

भावी कदम:

  • इनके संरक्षण, लोगों की समस्याओं और शोध पर ध्यान देने की जरूरत है।
  • स्थिरता पर आधारित दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
  • प्रजातियों और आवासों के लिए प्रबंधन रणनीतियों को पारिस्थितिकी, प्रजाति जीव विज्ञान और संदर्भ के आधार पर अनुकूलित किया जाना चाहिए, जिसके लिए कभी-कभी स्वतंत्र अनुसंधान या निगरानी की आवश्यकता होती है।
  • नागरिकों और पारिस्थितिकीविदों को आबादी को अनावश्यक नुकसान पहुंचाए बिना, प्रकृति का अध्ययन करने और नैतिक रूप से डेटा एकत्र करने का अधिकार होना चाहिए।

सारांश:

  • पारिस्थितिकीविदों ने स्पष्ट और सुसंगत प्रक्रिया के बिना बड़ी संख्या में प्रजातियों को अनुसूची में शामिल करने, लोगों के जीवन और आजीविका पर वन्यजीवों के प्रभाव की अनदेखी करने और शोधकर्ताओं के लिए बाधाएं पैदा करने, संरक्षण प्रयासों में बाधा डालने के लिए नए वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 की आलोचना की है। लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करने, स्थिरता के आधार पर दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करने और प्रजातियों और संदर्भ के लिए प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दे सकतेः सर्वोच्च न्यायालय पीठ

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

विषय: सामाजिक न्याय

प्रारंभिक परीक्षा: समलैंगिक विवाह को वैध बनाना।

प्रसंग:

  • हाल ही में भारत में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court in India ) की एक संवैधानिक पीठ ने समलैंगिक विवाह और नागरिक संघों की मान्यता और विनियमन पर एक फैसला सुनाया हैं।
  • संवैधानिक पीठ ने कहा कि केवल विधायिका ही समलैंगिक विवाह को मान्यता या विनियमित कर सकती है।

संवैधानिक पीठ का तर्क:

  • अदालत ने तर्क दिया कि चूंकि शादी करने का कोई मौलिक या अयोग्य अधिकार नहीं है, इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप करना अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
  • समान-लिंग जोड़ों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने पर सर्वसम्मत समझौते के बावजूद, उन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त “नागरिक संघ” का दर्जा प्रदान करने पर न्यायाधीशों के बीच आम सहमति का अभाव था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश का दृष्टिकोण:

  • मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने बहुमत के दृष्टिकोण से असहमति जताई और कहा कि समलैंगिक व्यक्तियों को संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है, और राज्य को ऐसे संघों को मान्यता देनी चाहिए और कानूनी दर्जा देना चाहिए।
  • उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समान-लिंग वाले जोड़ों को उनके यौन रुझान के आधार पर समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

2018 में रिश्तों का अपराधीकरण और मान्यता:

  • 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले अदालत के पिछले फैसले को हालिया फैसले में समलैंगिक संबंधों की कानूनी मान्यता को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया गया।

कानूनी मान्यता पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण:

  • असहमत न्यायाधीशों का मानना था कि समान-लिंग संबंधों की कानूनी मान्यता “विवाह समानता” की दिशा में एक कदम था और उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक स्थानों पर एलजीबीटीक्यू + भागीदारी को बढ़ावा देते हुए सामाजिक स्वीकृति में सहायता करता है।
  • उन्होंने ऐसे संघों के लिए उपलब्ध लाभों की गुंजाइश निर्धारित करने के लिए एक नियामक ढांचे और एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना का सुझाव दिया।

बहुमत का दृष्टिकोण:

  • बहुमत का मानना था कि समलैंगिक संघों की कानूनी मान्यता केवल अधिनियमित कानून के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, और यह अदालत के दायरे में नहीं है।
  • उन्होंने समान-लिंग विवाह को सक्षम करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में लिंग-तटस्थ प्रावधानों को पढ़ने के विचार को खारिज कर दिया।
  • बहुमत न्यायाधीशों ने माना कि समलैंगिक और एलजीबीटीक्यू+ जोड़ों को गोपनीयता, पसंद और स्वायत्तता के अधिकार के आधार पर संबंध बनाने का अधिकार है।
  • हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि यह संघ या रिश्ते के लिए किसी भी कानूनी स्थिति के अधिकार का दावा करने तक विस्तारित नहीं है, और अदालत कानूनी स्थिति के लिए एक नियामक ढांचे के निर्माण का निर्देश नहीं दे सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. राष्ट्रपति ने फ़िल्म पुरस्कार प्रदान किये; अभिनेत्री वहीदा रहमान को फाल्के पुरस्कार:

  • राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 17 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए।
  • यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं।
  • उन्होंने अनुभवी अभिनेत्री सुश्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार (Dada Saheb Phalke Award) से भी सम्मानित किया।
  • राष्ट्रपति मुर्मू ने फिल्म उद्योग में उनके स्थायी योगदान और व्यक्तिगत जीवन में उनके अनुकरणीय गुणों के लिए वहीदा रहमान की प्रशंसा की।
  • उन्होंने महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में वहीदा रहमान की भूमिका पर प्रकाश डाला और महिलाओं को इस संबंध में पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया।
  • केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि आज की दुनिया में अच्छी सामग्री को क्षेत्रीय सीमाओं से परे जाकर वैश्विक दर्शक मिल सकते हैं।
  • “रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट” को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, और अल्लू अर्जुन को “पुष्पा (द राइज पार्ट 1)” के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार मिला।
  • सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को “गंगूबाई काठियावाड़ी” के लिए और कृति सेनन को “मिमी” के लिए साझा तौर पर प्रदान किया गया।
  • विवेक रंजन अग्निहोत्री की “द कश्मीर फाइल्स” को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया।
  • “मेप्पडियन” फिल्म के निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया, जबकि “गोदावरी (द होली वॉटर)” को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
  • एस.एस. राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म “आरआरआर” को छह पुरस्कार मिले, जबकि संजय लीला भंसाली की “गंगूबाई काठियावाड़ी” ने पांच श्रेणियों में पुरस्कार जीते।
  • “आरआरआर” को मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के रूप में भी मान्यता दी गई थी।

2. सरकार ने वर्ष 1982 और 2001 में मैतेई हेतु अनुसूचित जनजाति दर्जे की जांच की और उसे खारिज कर दिया: रिकॉर्ड:

विवरण:

  • एक दस्तावेज़ से पता चलता है कि मैतेई समुदाय को भारत की अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) सूची में शामिल करने के सुझाव की जांच की गई है और पिछले चार दशकों में दो मौकों पर इसे अस्वीकार कर दिया गया है।
  • भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने 1982 में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जबकि मणिपुर सरकार ने 2001 में ऐसा किया।
  • मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष (ethnic conflict in Manipur) के दौरान इस जानकारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया था, जहां मैतेई को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के मुद्दे ने आदिवासी समूहों की ओर से हिंसा और विरोध को जन्म दिया है।

अस्वीकृतियों का विवरण:

  • 1982 में, भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर, अनुसूचित जनजाति सूची में मैतेई को शामिल करने की जांच की। उन्होंने पाया कि “उपलब्ध जानकारी” के आधार पर मैतेई समुदाय में जनजातीय विशेषताएं नहीं थीं।
  • यह नोट किया गया कि ऐतिहासिक रूप से, “मैतेई” शब्द का इस्तेमाल मणिपुर घाटी में गैर-आदिवासी आबादी का वर्णन करने के लिए किया जाता था।
  • 2001 में, मणिपुर के जनजातीय विकास विभाग ने रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की 1982 की राय से सहमति व्यक्त की, जिसमें कहा गया था कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

समावेशन के लिए मानदंड:

  • अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाने जाने के मानदंड मौलिक लक्षण, एक अनूठी संस्कृति, भौगोलिक एकांत, व्यापक समुदाय के साथ सीमित बातचीत और सामाजिक-आर्थिक नुकसान जैसी विशेषताओं पर आधारित हैं।
  • जनजातियों को शामिल करने के प्रस्ताव केवल राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए जा सकते हैं और ये रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की राय के अधीन हैं। अंतिम समावेशन संसद द्वारा संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
  • जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2014 में इन मानदंडों को बदलने पर विचार किया था लेकिन दशकों पुराने मानदंडों को बनाए रखने का फैसला किया।

प्रकटीकरण का अभाव:

  • केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने एसटी दर्जे के लिए मेईतेई याचिका से संबंधित हाल के मणिपुर उच्च न्यायालय के मामले के दौरान ये रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए थे।
  • 27 मार्च को अदालत के विवादास्पद आदेश ने याचिका के संबंध में दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया था, लेकिन इन पिछली अस्वीकृति से अनजान था।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

अनुसूचित जनजाति राज्य

1. खासी मेघालय

2. भील राजस्थान

3. कुकी छत्तीसगढ़

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल एक युग्म

(b) केवल दो युग्म

(c) सभी तीनों युग्म

(d) कोई भी युग्म नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

  • कुकी लोग पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के मूल निवासी एक जातीय समूह हैं।

प्रश्न 2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

1. यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।

2. इसे राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजनाओं को मंजूरी देने का काम सौंपा गया है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: a

व्याख्या:

  • कथन 1 ग़लत है; एनटीसीए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।

प्रश्न 3. केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme (CGHS)) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. सीजीएचएस विशेष रूप से केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों के लिए है।

2. सीजीएचएस लाभार्थियों को केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने तक ही सीमित रखा गया है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d

व्याख्या:

  • सीजीएचएस केंद्र सरकार के पंजीकृत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे उन्हें पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में भी इलाज चुनने की अनुमति मिलती है।

प्रश्न 4. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहली बार 1972 में प्रदान किए गए थे।

2. इन पुरस्कारों के तीन खंड हैं: ‘फीचर्स,’ ‘नॉन-फीचर्स,’ और ‘सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन।’

3. इन पुरस्कारों की निर्णायक मंडल में केवल सिनेमा क्षेत्र के व्यक्ति ही शामिल होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या:

  • राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहली बार वर्ष 1954 में प्रदान किए गए थे, और निर्णायक मंडल में सिनेमा और अन्य संबद्ध कला और मानविकी के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं।

प्रश्न 5. निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्य को उसके संक्षिप्त शीर्षक के साथ सुमेलित कीजिए:

सतत विकास लक्ष्य संक्षिप्त शीर्षक

1. एसडीजी 14 A. पानी के नीचे जीवन

2. एसडीजी 7 B. शून्य भूख

3. एसडीजी 2 C. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही मिलान कीजिए:

(a) 1-A, 2-B, 3-C

(b) 1-B, 2-C, 3-A

(c) 1-C, 2-B, 3-A

(d) 1-A, 2-C, 3-B

उत्तर: d

व्याख्या:

  • पानी के नीचे जीवन (एसडीजी 14),शून्य भूख (एसडीजी 2), सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (एसडीजी 7)।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. केंद्रीकृत खरीद में भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को अधिक समावेशी और किफायती बनाने की क्षमता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विस्तार से चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) [जीएस- III: अर्थशास्त्र] (Centralised procurement has the potential to make India’s public healthcare more inclusive and affordable. Elaborate with suitable examples. (250 words, 15 marks) [GS- III: Economics])

प्रश्न 2. भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करके, क्या सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय द्वारा वर्षों से झेले जा रहे भेदभाव को दूर करने का एक मौका गंवा दिया हैं? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) [जीएस- II: सामाजिक न्याय] (In refusing to legalize same-sex marriage in India, did the Supreme Court miss an opportunity to take away years of discrimination faced by the LGBTQI+ community? Critically analyse. (250 words, 15 marks) [GS- II: Social Justice])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)