संविधान का अनुच्छेद 326 लोक सभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में होने वाले चुनावों से संबंधित है । यह व्यवस्था देता है कि लोक सभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में होने वाले चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार (universal adult suffrage) आधार पर होंगे । इसका अर्थ यह है कि देश में “एक व्यक्ति, एक मत” (one person one vote) की नीति है और सभी मतदाताओं के मत का समान महत्त्व होगा । इसमें जाति, लिंग, धर्म, भाषा या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और 18 वर्ष से उपर के हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा । यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे देश में लोक सभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में होने वाले चुनाव के लिए प्रत्यक्ष मतदान (direct election) की व्यवस्था है । जबकि राज्यसभा एवं राज्यों के विधान परिषद् के लिए होने वाले चुनावों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव (indirect election) होते हैं ।
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