संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों (Scheduled tribes) से संबंधित है । इस अनुच्छेद के अनुसार –
342 (1)- राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में और जहाँ राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के हिस्सों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा ।
342 (2)- संसद कानून द्वारा खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी जनजाति या आदिवासी समुदाय या किसी जनजाति या आदिवासी समुदाय के हिस्से या समूह को शामिल कर सकती है या बाहर कर सकती है, लेकिन उपरोक्त के तहत जारी अधिसूचना को छोड़कर उक्त खंड किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।
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