संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में एक अध्यक्ष व ‘कुछ अन्य’ सदस्य होते हैं । सदस्यों की निश्चित संख्या का संविधान में उल्लेख नहीं है । यह राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं । साधारणतया आयोग में अध्यक्ष समेत 10 सदस्य होते हैं । वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य हैं ।
संविधान के अनुच्छेद 315- 323 संघ लोक सेवा आयोग के गठन व कार्यों से संबंधित हैं । आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 द्वारा शासित हैं । लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संघ आयोग या संयुक्त आयोग के मामले में राष्ट्रपति द्वारा और राज्य आयोग के मामले में राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है । प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है । आयोग के सदस्यों के लिए भी किसी विशेष योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है । हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो । संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है । वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं । उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है ।
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