भारत में विधायिका (Legislature) के सदस्य अलग अलग स्तरों पर MP, MLA, या MLC कहे जाते हैं । MP का अर्थ होता है “Member of Parliament” अर्थात “संसद का सदस्य” । हिंदी में इसे सांसद कहते हैं । हम जानते हैं कि हमारे देश की संसद द्वि- सदनीय है अतः लोक सभा एवं राज्य सभा दोनों के सदस्य सांसद कहलाते हैं।
ठीक इसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को MLA (Member of Legislative Assembly) कहते हैं । हिंदी में इसे विधायक कहते हैं । कुछ राज्यों में विधानमंडल द्वि- सदनीय हैं । ऐसे राज्यों में उच्च सदन (जिसे विधान परिषद् कहते हैं) के सदस्यों को MLC -अर्थात Member of Legislative Council कहते हैं । हिंदी में इसे विधान पार्षद कहते हैं ।
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