संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है । अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रतिवर्ष सरकार संसद में “Annual Financial Statement” (वार्षिक वित्तीय विवरण या AFS) पेश करती है जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं । इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण पेश करवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है । इसकी गणना एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जाती है । 

एक बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है:

  • वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान ।
  • इन प्राप्तियों को बढ़ाने के तरीके और साधन ।
  • वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का अनुमान ।
  • पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण ।
  • आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियों का विवरण, कराधान प्रस्ताव, नई योजनाओं की शुरुआत इत्यादि ।

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