भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 (भाग 10) देश के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है । इस अनुच्छेद में दो प्रावधान इस प्रकार हैं :
- पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे ।
- छठी अनुसूची के प्रावधान असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे ।
इन प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर वहां किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकते हैं । उसके बाद ऐसे राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद गठित किया जाता है । यह परिषद जनजातियों के उत्थान के लिए सलाह देने का कार्य करता है ।
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