भारतीय संविधान का अनुच्छेद 325 मतदाता सूचि नियमावली से संबंधित है । अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि “कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के योग्य नहीं होगा” । अर्थात संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी और कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर ऐसे किसी भी विशेष सूचि में शामिल होने की मांग नहीं कर सकता । संविधान के भाग XV के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 324 -329 चुनावों से संबंधित हैं ।
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