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अनुच्छेद 31c क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31c मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है । यह अनुच्छेद 25 वें संविधान संशोधन, 1971 द्वारा शामिल किया गया था ।

इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 13 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, भाग IV में निर्धारित सभी या किन्हीं सिद्धांतों को सुरक्षित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाला कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह असंगत है, या इसे संक्षिप्त करता है । अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी अधिकार और कोई भी कानून जिसमें यह घोषणा नहीं है कि यह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, को किसी भी अदालत में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है: बशर्ते कि जहां ऐसा कानून किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया है, इस अनुच्छेद के प्रावधान उस पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसा कानून, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होने के कारण, संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है ।

मूल अधिकार (fundamental rights):- 

  1. समता (equality) का अधिकार- 

(a) विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14 )

(b) धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)

(c) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16 ) 

(d) अस्पृश्यता (untouchability) का अंत और उसका आचरण निषिद्ध (अनुच्छेद 17 ) 

(e) सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए सभी उपाधियों पर रोक (अनुच्छेद 18 )  

  1. स्वतंत्रता (liberty) का अधिकार- 

(a) इसके अंतर्गत निम्नलिखित 6 अधिकारों की सुरक्षा आती है : (I) वाक् एवं अभिव्यक्ति, (II) सम्मेलन, (III) संघ, (IV) संचरण, (V) निवास, (VI) वृत्ति (अनुच्छेद 19 ) 

(b) अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20) 

(c) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21 ) 

(d) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 ) (86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा स्थापित) 

(e) कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)

  1. शोषण के विरुद्ध अधिकार- 

(a) बलात् श्रम (bonded labour) का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23 ) 

(b) कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन (child labour) का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24) 

  1. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार- 

(a) अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25 ) 

(b) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26 ) 

(c) किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27) 

(d) कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28 ) 

  1. संस्कृति एवं शिक्षा सम्बंधी अधिकार- 

(a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा (अनुच्छेद 29 ) 

(b) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद 30) 

  1. संवैधानिक उपचारों का अधिकार- 

इसके अंतर्गत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है । इसमें शामिल याचिकाएं हैं- (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (ii) परमादेश, (iii) प्रतिषेध, (iv) उत्प्रेषण, (v) अधिकार पृच्छा (अनुच्छेद 32 ) 

नोट: मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) भी मूल अधिकार में शामिल था  लेकिन इसे 44वें संविधान अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया । इसे संविधान के भाग -XII में अनुच्छेद 300 (A) के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है ।

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