जिला परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष (चेयरमैन) कहते हैं । वह जिला पंचायत सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जबकि जिला परिषद की प्रशासनिक इकाई का प्रमुख एक CEO होता है जो कि एक IAS अधिकारी होता है ।
पंचायती राज अधिनियम, 1992 में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात् ग्राम पंचायत, माध्यमिक ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जिला परिषद । जिला परिषद इस संरचना का सर्वोच्च स्तर है और ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर । इस अधिनियम के अनुसार ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो, को माध्यमिक स्तर पर पंचायतें को गठन न करने की छूट देता है । गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं । इसके अलावा, माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा ।
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