14. To provide opportunities for education to his child or ward between the age of six and fourteen years is a provision in
छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने वाले प्रावधान का उल्लेख निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में हैं?