The correct option is C 2 only
केवल 2
Article 74 of the Constitution provides Council of Ministers to aid and advise the President. Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice: Provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration.
Statement 1 is incorrect
The council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha.
Statement 2 is correct
The ministers shall hold office during the pleasure of the President.
Statement 3 is incorrect
Article 74 was amended by the 42nd Constitutional Amendment Act of1976 to the effect that the president shall, in the exercise of his functions,act in accordance with the advice rendered by the council of ministers.The 44th Constitutional Amendment Act of 1978 further added a provision to this article to the effect that the president may require the council of ministers to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration.44th
Constitutional Amendment Acts have made the advice tendered by the Council of Ministers are binding on the President.
संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शीर्ष स्तर पर , राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता और सलाह दे सकती है और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा: बशर्ते कि राष्ट्रपति को ऐसी सलाह पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती हो, या तो आम तौर पर या अन्यथा, और राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के बाद प्रदान की गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
कथन 1 गलत है
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
कथन 2 सही है,मंत्री मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त मंत्रीपद धारण करेंगे।
कथन 3 गलत है
अनुच्छेद 74 को 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। 1978 के 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने इस अनुच्छेद में इस आशय का एक प्रावधान जोड़ा कि राष्ट्रपति को ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों ने मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया है।