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केवल 2
The term scheduled tribe is defined in the Constitution of India under Article 366(25) as such tribes or tribal communities or parts of groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be scheduled tribes for the purposes of this Constitution.
Article 342 prescribes the procedure to be followed in the matter of specification of scheduled tribes. In terms of Article 342(1), the President may, with respect to any state or union territories, and where it is a state, after consultation with the Governor thereof, notify tribes or tribal communities or parts thereof as scheduled tribes.
अनुसूचित जनजाति शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद-366 (25) के तहत परिभाषित किया गया है जैसे कि जनजाति या आदिवासी समुदाय या ऐसे जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर समूहों के कुछ हिस्सों को अनुच्छेद 342 के तहत इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 342 (1) के संदर्भ में, राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में हो सकता है, और जहां यह एक राज्य है, राज्यपाल के परामर्श के बाद, जनजाति या आदिवासी समुदायों या उसके हिस्से को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करता है।