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केवल 3
Under the KISAN Yojna, an income support of Rs. 6,000 per year (in three equal installments) will be provided to the families of small and marginal farmers having a combined land holding/ownership of up to two hectares of land. It does not cover tenants.
The Kisan Yojna will be effective retrospectively from December 1, 2018 for transfer of benefit to eligible beneficiaries. The government has recognized 12.5 crore such beneficiaries.
The first instalment has been already released by the government.
Seeding of Aadhaar with bank accounts will not be compulsory for small and marginal farmers to avail the second installment of Rs 2,000 due on April 1 under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme. However, Aadhaar number would be required for release of second installment.
The income of Rs. 2,000 for four months will be directly credited to the bank accounts of eligible farmers in three installments. There is no mandatory requirement on the farmers on how to utilize this amount.
KISAN योजना के तहत,6,000 रुपये प्रति वर्ष का समर्थन आय (तीन बराबर किस्तों में) छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को प्रदान की जाएगी, जिनके पास दो हेक्टेयर तक की भूमि का संयुक्त स्वामित्व होगा। यह पट्टेदारों को कवर नहीं करता है।
पात्र लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण के लिए 1 दिसंबर, 2018 से किसान योजना प्रभावी रूप से लागू होगी। सरकार ने 12.5 करोड़ ऐसे लाभार्थियों को मान्यता दी है।
सरकार द्वारा पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
प्रधान मंत्री किसान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत 1 अप्रैल को 2,000 रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए बैंक खातों के साथ आधार को सीडिंग करना छोटे और सीमांत किसानों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, दूसरी किस्त जारी करने के लिए आधार नंबर आवश्यक होगा।
चार महीने के लिए 2,000 रुपये की आय सीधे तीन किस्तों में पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर किसानों के लिए कोई आवश्यक अनिवार्यता नहीं है।