The correct option is B Only 1 and 3
केवल 1 और 3
Electoral bonds will allow donors to pay political parties using banks as an intermediary. Although called a bond, the banking instrument resembling promissory notes will not carry any interest. The electoral bond, which will be a bearer instrument, will not carry the name of the payee and can be bought for any value, in multiples of Rs 1,000, Rs 10,000, Rs 1 lakh, Rs 10 lakh or Rs 1 crore.
Eligibility: electoral bonds, can be given to a registered political party which has secured at least 1 per cent vote in the last Lok Sabha or state assembly elections. That party will have to give one bank account to the Election Commission and it will have to be encashed within 15 days.
चुनावी बांड दानदाताओं को मध्यस्थ के रूप में बैंकों का उपयोग करके राजनीतिक दलों को भुगतान करने की अनुमति देगा। हालाँकि इसे एक बॉन्ड कहा जाता है, परन्तु प्रॉमिसरी नोट्स से मिलता जुलता बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसपर कर अघोषित नहीं होता है। चुनावी बॉन्ड, जो एक वाहक उपकरण होगा पर भुगतानकर्ता का नाम नहीं होगा तथा 1,000 रुपये के गुणकों में, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये में किसी भी मूल्य के लिए खरीदा जा सकता है।
योग्यता: चुनावी बांड, एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को दिया जा सकता है जिसने पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो। उस पार्टी को चुनाव आयोग को एक बैंक खाता देना होगा और उसे 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा।