The correct option is B
2 only
केवल 2
Statement 1 is incorrect:
The constitution does not specify the official language of different states. In this regard, it makes the following provisions-
1. The legislature of a state may adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as the official language of that state.
2. Until that is done, English is to continue as the official language of that state. Under this provision, most of the states have adopted the major regional language as their official language.
Statement 2 is correct:
The constitutional provisions dealing with the language of the courts and legislation says that until Parliament provides otherwise, all proceedings in the Supreme Court and in every High Court are to be in the English language only. Thus, the Parliament has the power to change the proceeding language of the Supreme Court.
Statement 3 is incorrect:
The state legislature has no power to change or add the proceeding of the court language. However, the governor of a state, with the previous consent of the president, can authorise the use of hindi or any other official language of the state, in the proceeding in the High Court of the state.
कथन 1 गलत है:
संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा को निर्दिष्ट नहीं करता है।इस संबंध में, यह निम्नलिखित प्रावधान करता है:
1. किसी राज्य की विधायिका राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकती है।
2. ऐसा होने तक,अंग्रेजी उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में काम करती रहेगी।इस प्रावधान के तहत, अधिकांश राज्यों ने प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है।
कथन 2 सही है:
अदालतों और विधि-निर्माण की भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कहते हैं कि जब तक संसद कोई अन्य प्रावधान नहीं करती है,सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी।इस प्रकार, संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा को बदलने की शक्ति है।
कथन 3 गलत है:
राज्य विधायिका के पास अदालत की कार्यवाही की भाषा को बदलने या इसमें कोई नयी भाषा जोड़ने की कोई शक्ति नहीं है।हालांकि, राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यवाही हेतु हिंदी या राज्य की किसी अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं।