The correct option is C
Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Explanation:
Statement 1 is correct: If two parties recognise as state parties in two different states can have the same election symbol. As for example, Telugu Desam (TDP) is a state party of Andhra Pradesh and has a symbol bicycle. Similarly, the Jammu & Kashmir National Panthers Party (JKNPP) is a state party of Jammu & Kashmir and also has a symbol bicycle.
Every state party is allotted a symbol exclusively reserved for its use in the state or states in which it is so recognised. It means that two parties which are recognised as the state party within the same state cannot have the same symbol.
Statement 2 is correct: Under the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2017, there is a provision that the Election Commission has the power to decide which faction of a political party, after it splits, gets to use the allotted symbol. For example, within the Samajwadi Party, the poll watchdog allotted the bicycle symbol to the Akhilesh Yadav faction. The Election Commission can also freeze the symbol and ask both factions to choose a fresh one.
व्याख्या :
कथन 1 सही है: यदि दो दल दो अलग-अलग राज्यों में राज्य दलों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, तो दोनों का एक ही चुनाव चिन्ह हो सकता है। उदाहरण के लिए, तेलुगु देशम (टीडीपी) आंध्र प्रदेश की एक राज्य पार्टी है और इसका प्रतीक साइकिल है। इसी तरह, जम्मू और कश्मीर नेशनल पेन्थर्स पार्टी जो जम्मू और कश्मीर की एक राज्य पार्टी है का चुनाव चिन्ह भी साईकिल है।
प्रत्येक राज्य पार्टी को राज्य या राज्यों में इसके उपयोग के लिए विशेष रूप से आरक्षित एक प्रतीक आवंटित किया जाता है जिसमें इसे मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि दो दलों को जो एक ही राज्य के भीतर राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, उनका समान चुनाव चिन्ह नहीं हो सकता है।
कथन 2 सही है: चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) (संशोधन) आदेश, 2017 के तहत, प्रावधान है कि चुनाव आयोग को यह तय करने की शक्ति है कि किसी विभाजन के बाद राजनीतिक दल के किस गुट को चुनाव चिह्न उपयोग करने की अनुमति मिले। उदाहरण के लिए, समाजवादी पार्टी के भीतर, चुनाव प्रहरी ने अखिलेश यादव गुट को साइकिल चिन्ह आवंटित किया। चुनाव आयोग भी प्रतीक को फ्रीज भी कर सकता है और दोनों गुटों को नया चिन्ह चुनने के लिए कह सकता है।