Q. With reference to the National Disaster Response Fund (NDRF), Consider the following statements:
Which of the above given statements is/are correct?
Q. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
National Disaster Response Fund is defined in Section 46 of the Disaster Management Act, 2005 (DM Act) as a fund managed by the Central Government for meeting the expenses for emergency response, relief and rehabilitation due to any threatening disaster situation or disaster.
Statement 1 is correct: The financial assistance from NDRF is for providing immediate relief and is not compensation for loss/damage to properties /crops. Further, the provision for disaster preparedness, restoration, reconstruction and mitigation are not a part of NDRF (The DM Act specifies that for such activities a separate fund called Disaster Mitigation Fund has to be constituted). In the absence of a Disaster Mitigation Fund, such activities have to be borne out of the budget of the government concerned.
Statement 2 is incorrect: The National Executive Committee (NEC) of the National Disaster Management Authority takes decisions on the expenses from the National Disaster Response Fund, in accordance with the guidelines laid down by the Central Government in consultation with the National Authority.
Statement 3 is incorrect: Primary purpose of the NDRF is to supplement the funds of the State Disaster Response Funds (SDRF) of the states to facilitate immediate relief in case of calamities of a severe nature.
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम एक्ट) की धारा 46 में, किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित फंड के रूप में परिभाषित किया गया है।
कथन 1 सही है: एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता तात्कालिक राहत प्रदान करने के लिए है और संपत्तियों / फसलों को नुकसान/ क्षति के लिए मुआवजा देने के लिए नहीं है।इसके अलावा, आपदा की तैयारी, बहाली, पुनर्निर्माण और शमन का प्रावधान एनडीआरएफ का हिस्सा नहीं है (डीएम अधिनियम यह निर्दिष्ट करता है कि इस तरह की गतिविधियों के लिए आपदा न्यूनीकरण फंड नामक एक अलग कोष का गठन किया जाना है)।आपदा शमन निधि की अनुपस्थिति में, ऐसी गतिविधियों को संबंधित सरकार के बजट से वहन करना पड़ता है।
कथन 2 गलत है: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से ख़र्चों पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से निर्णय लेती है।
कथन 3 गलत है: एनडीआरएफ का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) को पूरकता प्रदान करना है ताकि गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामले में तत्काल राहत मिल सके।