Q. With reference to the Parliament’s power to reorganise or form new states, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are incorrect?
Q. राज्यों का पुनर्गठन या नए राज्यों का निर्माण करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
Explanation:
Article 3 of the Indian Constitution authorises the Parliament to form a new state, increase the area of any state, diminish the area of any state or alter the boundaries of any state, or alter the name of any state.
Statement 1 is incorrect: Article 3 of the Indian Constitution empowers the Parliament to form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state.
Further, the 18th Constitutional Amendment Act of 1966 added the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory.
Statement 2 is incorrect: The prior recommendation of the President only is required for altering the boundaries of any state. The recommendation of the concerned State Legislature is not needed.
Statement 3 is incorrect: The President (or Parliament) is not bound by the views of the state legislature on changing the name of that state and may either accept or reject them.
व्याख्या:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को एक नया राज्य बनाने, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने या किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम करने या किसी राज्य की सीमाओं को बदलने या किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार देता है।
कथन 1 गलत है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है।
इसके अलावा, 1966 के 18वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक हिस्से को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जोड़कर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति प्रदान की।
कथन 2 गलत है: किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है, न कि संबंधित राज्य विधानमंडल की।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रपति (या संसद) किसी राज्य के नाम को बदलने से संबंधित राज्य विधायिका के विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।