Q. With reference to the Special Liquidity Scheme for Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Housing Finance Companies (HFCs), consider the following statements:
Which of the above statements are correct?
Q. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और आवासीय वित्तीय कंपनियों (HFCs) के लिए विशेष तरलता योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
Explanation:
In July 2020, the Government of India has approved a scheme to improve the liquidity position of NBFCs/HFCs through a Special Purpose Vehicle (SPV) to avoid any potential systemic risks to the financial sector.
Statement 1 is incorrect: The Reserve Bank of India(RBI) will provide funds for the Scheme by subscribing to government-guaranteed special securities issued by the Special Purpose Vehicle established by the SBICAP.
Statement 2 is correct: Only the NBFCs and Microfinance Institutions that are registered with the RBI under the Reserve Bank of India Act, 1934 are eligible for this liquidity scheme. This scheme excludes those NBFCs which are registered as Core Investment Companies. Housing Finance Companies that are registered under the National Housing Bank Act, 1987 also eligible for this scheme.
Statement 3 is correct: To be eligible for this scheme, a particular NBFC should be rated investment grade by a SEBI registered rating agency.
व्याख्या:
जुलाई 2020 में, भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए एक विशेष प्रयोजन साधन (Special Purpose Vehicle) के माध्यम से NBFC/HFC की तरलता की स्थिति में सुधार हेतु एक योजना को मंजूरी दी है।
कथन 1 गलत है: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) SBICAP (भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड) द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन साधन द्वारा जारी सरकारी-गारंटीकृत विशेष प्रतिभूतियों की सहायता से योजना के लिए धनराशि प्रदान करेगा।
कथन 2 सही है: केवल भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत RBI के साथ पंजीकृत NBFC और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान इस तरलता योजना हेतु पात्र हैं। इस योजना में कोर निवेश कंपनी के रूप में पंजीकृत NBFCs शामिल नहीं हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत पंजीकृत आवासीय वित्तीय कंपनियां भी इस योजना हेतु पात्र हैं।
कथन 3 सही है: इस योजना हेतु पात्रता के लिए, एक विशेष NBFC को सेबी द्वारा पंजीकृत रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश ग्रेड दिया जाना चाहिए।