Q. With regards to the Chief Election Commissioner, which of the following statements is/are incorrect?
Select the correct answer using the codes given below:
Q. मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
Explanation: The Indian Constitution has provided for the Election Commission of India (ECI) under Article 324 that has the power of superintendence, direction and control of elections to Parliament, State Legislature, President and Vice-President. The ECI shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners (EC) if any, as the President may fix depending upon exigencies.
Statement 1 is correct: The Constitution of India has not prescribed any sort of qualifications for the office of CEC and ECs in terms of legal, educational, judicial or administrative criteria.
Statement 2 is incorrect: He cannot be removed from his office except in the same manner and on the same grounds as a judge of the Supreme Court. In other words, he can be removed by the President on the basis of a resolution passed to that effect by both the Houses of Parliament (not Union Council of Ministers) with the special majority, either on the ground of proved misbehaviour or incapacity.
Statement 3 is incorrect: Chief Election Commissioner and other Election Commissioners are not debarred from any further appointment by the Government.
व्याख्या: भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के चुनाव आयोग (ECI) का प्रावधान किया है जिसके पास संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतनी संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त (EC) शामिल होंगे,जिसे राष्ट्रपति अत्यावश्यकता के आधार पर तय करें।
कथन 1 सही है: भारत के संविधान ने कानूनी, शैक्षिक, न्यायिक या प्रशासनिक मानदंडों के संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त (EC) के पद के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता निर्धारित नहीं की है।
कथन 2 गलत है: उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के समान प्रक्रिया और आधार के अलावा किसी भी अन्य तरीके से उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उन्हें साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों (केंद्रीय मंत्रिपरिषद नहीं) द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर, हटाया जा सकता है।
कथन 3 गलत है: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सरकार द्वारा आगे किसी भी नियुक्ति हेतु विवर्जित नहीं हैं ।