Q72. Consider the following functions of the Foreign Exchange Management Act (FEMA)
1. FEMA restricts activities such as payments made to any person outside India and receipts from them.
2. FEMA imposes restriction on people living in India who carry out transactions in foreign exchange, foreign security or who own or hold immovable property abroad.
3. FEMA regulates the exporters to furnish their export details to RBI.
Which of the above statement(s) is/ are correct?
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें?
1. फेमा भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को किए गए भुगतान और उनसे होने वाले प्राप्तियों जैसे गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।
2. फेमा भारत में रहने वाले लोग जो विदेशों में विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या विदेशों में अचल संपत्ति रखते हैं पर प्रतिबंध लगाता है।
3. फेमा, निर्यातकों द्वारा आरबीआई को अपने निर्यात विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है?
All of the above
उपर्युक्त सभी
The Foreign Exchange Management Act (1999) or in short FEMA has been introduced as a replacement for earlier Foreign Exchange Regulation Act (FERA). FEMA came into act in June, 2000.
The main objective behind the Foreign Exchange Management Act (1999) is to consolidate and amend the law relating to foreign exchange with objective of facilitating external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India.
FEMA is applicable to the all parts of India. The act is also applicable to all branches, offices and agencies outside India owned or controlled by a person who is resident of India
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (1999) या फेमा को पूर्व के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया गया है। फेमा जून, 2000 से प्रभाव में आया।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (1999) के पीछे मुख्य उद्देश्य बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को मजबूत और संशोधित करना है।
फेमा भारत के सभी भाग में लागू है। यह अधिनियम भारत के बाहर उन सभी शाखाओं, कार्यालयों और एजेंसियों पर भी लागू होता है जो भारत के निवासी के स्वामित्व में या नियंत्रित में होते हैं।