This scheme aims to provide financial assistance to BPL patients, who are suffering from major life threatening diseases, to receive medical treatment at any of the 13 listed super specialty institutes or government hospitals. The central government/state government/PSU employees are not eligible under this scheme. The scheme is:
इस योजना का उद्देश्य बीपीएल रोगियों को, जो प्रमुख जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं, 13 में से किसी भी सुपर स्पेशियलिटी इंस्टीट्यूट या सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। केंद्र सरकार / राज्य सरकार / PSU कर्मचारी इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। यह योजना है: