Consider the following statements about Election Commission of India (ECI):
1. There is no equality in tenure between the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners
2. Election Commission of India was established as a single-member body and was later made into a three- member body
Which of the above statement(s) is/are correct?
भारत के चुनाव आयोग (ECI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच कार्यकाल में कोई समानता नहीं है
2. भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना एकल सदस्यीय निकाय के रूप में की गई थी और बाद में इसे तीन सदस्यीय निकाय के रूप में बनाया गया
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
Only 2
केवल 2
Under Article 324(2) of the Constitution of India, the President of India is empowered to appoint the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners
Both CEC and other ECs enjoy equality in tenure. The Chief Election Commissioner or an Election Commissioner holds office for a term of six years from the date on which he assumes his office. Both Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall vacate the office when attain the age of sixty-five even years before the expiry of the said term of six years.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के तहत, भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार है
CEC और अन्य ECs दोनों कार्यकाल में समानता है। मुख्य चुनाव आयुक्त या एक चुनाव आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त छह साल की अवधि समाप्त होने से पहले ही पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी कार्यालय छोड़ देते हैं ।