Consider the following statements with respect to renaming of states:
1. The procedure of renaming a state can be initiated by either the Parliament or the State Legislature.
2. A bill contemplating such a change in name can be introduced in the Parliament only with the prior recommendation of the President.
Which of the above statement(s) is/are correct?
राज्यों के पूर्ननामांकन के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया को या तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा शुरू किया जा सकता है।
2. नाम में इस तरह के बदलाव पर विचार करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद में पेश किया जा सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Article 3 of the Indian Constitution authorises the Parliament to:
1. form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state,
2. increase the area of any state,
3. diminish the area of any state,
4. alter the boundaries of any state, and
5. alter the name of any state.
However, Article 3 lays down two conditions in this regard:
A bill contemplating the above changes can be introduced in the Parliament only with the prior permission of the President.
Before introducing the bill, the President has to refer the same to the state legislature concerned for expressing its views within a specified period.
The process for changing the name of a state can also be initiated by state legislature.
To initiate the process, the state assembly would first pass a resolution for such change in name and this passed resolution would be sent to central government.
The Central Government will then create a bill and this bill will be sent back to the state legislature to express its views in a stipulated time.
Recently, the Central government refuses the west Bengal government’s request to rename West Bengal as Bangla.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, संसद को प्राधिकृत करता है की वो -
1. किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर या किसी भी राज्य के किसी हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बना सकती है।
2. किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि अथवा कर सकती है।
3. किसी भी राज्य का क्षेत्र कम कर सकती है।
4. किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
5. किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है।
हालाँकि, अनुच्छेद 3 इस सन्दर्भ में दो शर्तें रखता है -
-उपरोक्त परिवर्तनों पर विचार करने वाले विधेयक को संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ ही पेश किया जा सकता है।
विधेयक को पेश करने से पहले, राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के अंतर अपने विचार व्यक्त करने हेतु संबंधित राज्य विधायिका को भेजना होगा।
किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया राज्य विधायिका द्वारा भी प्रारंभ की जा सकती है।
प्रक्रिया शुरू करने के लिए, राज्य विधानसभा पहले नाम में इस तरह के बदलाव के लिए एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजेगी।
केंद्र सरकार इसके बाद एक बिल बनाएगी और इस विधेयक पर एक निश्चित समय के अन्तर्गत अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य विधायिका को वापस भेजा जाएगा।
हाल ही में, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था ।