The correct option is B
3 only
केवल 3
Explanation:
The Constitution of India can be amended in three ways: a) by a simple majority of the Parliament, b) by a special majority of the Parliament, c) by a special majority of the Parliament and the ratification of half of the state legislatures by a simple majority.
By a simple majority, we mean a majority of the members of each House present and voting. By special majority, we mean a majority (i.e., more than 50%) of the total membership of each House and a majority of two-thirds of the members of each House present and voting.
Statement 1 is incorrect: In order to amend the Fifth Schedule of the Constitution of India, only a majority of the members of each House present and voting (i.e. simple majority) is sufficient.
Statement 2 is incorrect: In order to amend the Directive Principles of State Policy, a majority (i.e., more than 50%) of the total membership of each House (i.e absolute majority) and a majority of two-thirds of the members of each House present and voting (i.e. special majority) is required. Hence, Directive Principles cannot be amended just by a majority of more than half the members present and voting.
Statement 3 is correct: The changes to the manner of election of the President requires a special majority (i.e., a majority of more than 50% of the total membership of each House and a majority of two-thirds of the members of each House present and voting) of the Parliament and the ratification of half of the state legislatures by a simple majority.
व्याख्या:
भारतीय संविधान को तीन प्रकार से संशोधित किया जा सकता है: a) संसद के साधारण बहुमत द्वारा, b) संसद के विशेष बहुमत द्वारा, c) संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधायिका के साधारण बहुमत के अनुसमर्थन द्वारा।
साधारण बहुमत से हमारा तात्पर्य है प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।
विशेष बहुमत से, हमारा तात्पर्य है प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (यानी 50% से अधिक) और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत।
कथन 1 गलत है: भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए, प्रत्येक सदन के सभी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत (यानी साधारण बहुमत) पर्याप्त है।
कथन 2 गलत है: राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन करने के लिए, प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (अर्थात, 50% से अधिक) (अर्थात पूर्ण बहुमत) और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करनेवाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत (यानी विशेष बहुमत) की आवश्यकता होती है। इसलिए, निर्देशक सिद्धांतों को केवल उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।
कथन 3 सही है: राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में बदलाव के लिए प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत (अर्थात, प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत और राज्य विधानमंडलों में से आधे का साधारण बहुमत द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।