The correct option is D
Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
Explanation:
Statement 1 is incorrect: Article 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction and control of elections to parliament, state legislatures, the office of president of India and the office of vice-president of India shall be vested in the Election Commission of India. Thus, the Election Commission is an all-India body in the sense that it is common to both the Central government and the state governments. It must be noted here that the Election Commission of India is not concerned with the elections to panchayats and municipalities in the states. For this, the Constitution of India provides for a separate State Election Commission.
Statement 2 is incorrect: Since its inception in 1950 and till 15 October 1989, the election commission functioned as a single member body consisting of the Chief Election Commissioner. On 16 October 1989, the President appointed two more Election Commissioners to cope with the increased work of the Election Commission on account of lowering of the voting age from 21 to 18 years. Thereafter, the Election Commission functioned as a multi member body consisting of three Election Commissioners. However, the two posts of Election Commissioners were abolished in January 1990 and the Election Commission was reverted to the earlier position. Again in October 1993, the President appointed two more Election Commissioners. Since then and till today, the Election Commission has been functioning as a multi-member body consisting of three Election Commissioners.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इस प्रकार, निर्वाचन आयोग इस अर्थ में एक अखिल भारतीय निकाय है कि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत के निर्वाचन आयोग का राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। इस प्रयोजन हेतु भारत का संविधान राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है।
कथन 2 गलत है: 1950 में अपनी स्थापना के बाद से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग ने कल सदस्य निकाय के रूप में कार्य किया जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते थे। मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष करने के कारण निर्वाचन आयोग के बढ़े हुए कामकाज को ध्यान में रखते हुए 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इसके बाद से निर्वाचन आयोग ने तीन चुनाव आयुक्तों से मिलकर बने एक बहु सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया। हालांकि, जनवरी 1990 में चुनाव आयुक्तों के दो पदों को समाप्त कर दिया गया और निर्वाचन आयोग की पूर्ववर्ती स्थिति को बहाल कर दिया गया। अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति ने पुनः दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। तब से लेकर अभी तक, निर्वाचन आयोग तीन चुनाव आयुक्तों से मिलकर बने एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।