विषयसूची:
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02 March 2024 Hindi PIB
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समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण अब प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा
सामान्य अध्ययन: 2
शासन
विषय: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ।
प्रारंभिक परीक्षा: प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (PRP) अधिनियम, 2023
प्रसंग:
- भारत सरकार ने ऐतिहासिक प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (PRP) अधिनियम, 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम 1 मार्च, 2024 से लागू हो गया है।
विवरण:
- अब से, पत्रिकाओं का पंजीकरण प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम (PRP अधिनियम), 2023 और प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा। अधिसूचना के अनुसार, भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय- PRGI, जिसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता था, नए अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करेगा।
- डिजिटल इंडिया के मूल्यों के अनुरूप, नया अधिनियम देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करेगा। नई प्रणाली मौजूदा मैनुअल, बोझिल प्रक्रियाओं को बदल देगी। पुरानी प्रक्रिया में कई चरणों में अनुमोदन शामिल होते हैं जो प्रकाशकों के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का कारण बन रहे थे।
- इससे पहले, सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नए अधिनियम के अनुसार विभिन्न आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का ऑनलाइन पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa.prgi.gov.in) लॉन्च किया था।
- किसी पत्रिका के प्रिंटर द्वारा दी गई सूचना सहित सभी आवेदन, किसी विदेशी पत्रिका के स्थानीय संस्करण के पंजीकरण के लिए आवेदन, किसी पत्रिका के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक द्वारा आवेदन, पंजीकरण के प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए आवेदन, ट्रांसफर के लिए आवेदन पत्रिकाओं का स्वामित्व, पत्रिका के प्रकाशक द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना, और पत्रिका के प्रसार के सत्यापन के लिए डेस्क ऑडिट की प्रक्रिया आदि सभी कार्य प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे।
- प्रेस सेवा पोर्टल पेपरलेस प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है और ई-साइन सुविधा, डिजिटल भुगतान गेटवे, तत्काल डाउनलोड के लिए क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र, प्रिंटिंग प्रेस द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली, टाइटल उपलब्धता के लिए संभावना का प्रतिशत, पंजीकरण तक ऑनलाइन पहुंच , सभी प्रकाशकों के लिए डेटा, वार्षिक विवरण दाखिल करना आदि सेवाएं प्रदान करता है।
- इसका इरादा एक चैटबॉट-आधारित इंटरैक्टिव शिकायत समाधान सिस्टम स्थापित करने का भी है। प्रेस सेवा पोर्टल के साथ एक नई वेबसाइट (prgi.gov.in) भी है जिसमें सभी संबंधित जानकारी और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है।
- नया PRP अधिनियम पुराने PRB अधिनियम द्वारा आवश्यक पंजीकरण के दायरे से पुस्तकों और पत्रिकाओं को हटा देता है; नया अधिनियम एक पत्रिका को “एक समाचार पत्र सहित किसी भी प्रकाशन के रूप में परिभाषित करता है जो नियमित अंतराल पर प्रकाशित और प्रिंट होता है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियाँ शामिल होती हैं लेकिन इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक प्रकृति की कोई पुस्तक या पत्रिका शामिल नहीं होती है।” इसलिए, “पुस्तक, या वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक प्रकृति की पुस्तक या जर्नल सहित” को PRGI के साथ पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- नए अधिनियम के अनुसार, पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन केवल प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे।
- इस तरह पत्रिकाएं निकालने के इच्छुक प्रकाशकों को इसे प्रकाशित करने से पहले इसका टाइटल पंजीकृत करना होगा। चूंकि पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्देशित होगी, आवेदन में त्रुटियों की संभावना काफी कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप आवेदनों की तेजी से प्रोसेसिंग होगी।
- आवेदन की स्थिति सभी चरणों में अपडेट की जाएगी और आवेदक को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और गलत संचार के कारण होने वाली देरी को समाप्त किया जा सके।
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:
- भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, द इंडिजीनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायन्स (TIPRA), और अन्य हितधारकों के बीच त्रिपक्षीय समझौता :
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और द इंडिजीनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायन्स (TIPRA), जिसे त्रिपरा मोथा के नाम से जाना जाता है और अन्य हितधारकों, के बीच 02 मार्च को नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि आज त्रिपुरा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान, गलतियों में सुधार और आज की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए तीनों का सामंजस्य कर भविष्य की ओर देखने का काम किया है।
- श्री शाह ने कहा कि त्रिपरा मोथा और सभी जनजातीय दलों ने इस दिशा में बहुत रचनात्मक भूमिका निभाई है।
- उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान और हिस्से के प्रति कटिबद्ध होगा और एक विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे बढ़ेगा।
- गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवादमुक्त, विवादमुक्त और हिंसामुक्त पूर्वोत्तर की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है।
- लगभग 10 हज़ार लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आए हैं और इसी के कारण आज पूर्वोत्तर में विकास का माहौल बना है।
- श्री अमित शाह ने कहा कि चाहे ब्रू-रियांग समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, इनकी शुरूआत त्रिपुरा से ही हुई थी और अब ये समझौता भी त्रिपुरा का ही हो रहा है।
- उन्होंने कहा कि 2019 में एनएलएफटी (एसडी), 2020 में ब्रू और बोडो समझौते, 2021 में कार्बी-आंगलोंग, 2022 में आदिवासी समझौता और अमस –मेघालय सीमा समझौता, 2023 में असम अरुणाचल सीमा समझौता, दिमासा समझौता, यूएनएलएफ और उल्फा समझौता हुआ।
- उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कुल 11 अलग-अलग समझौतों के माध्यम से सीमाओं, पहचान, भाषा, संस्कृति के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के साथ बात कर संघर्ष समाप्त करने की दिशा में काम किया है।
- श्री शाह ने कहा कि इस समझौते के साथ ही आज त्रिपुरा एक विवादमुक्त त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ा है। गृह मंत्री ने कहा कि आपके अधिकारों के लिए अब आपको संघर्ष, नहीं करना पड़ेगा और भारत सरकार दो कदम आगे बढ़कर सभी के अधिकारों की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी।
- समझौते के तहत त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने पर सहमति बनी।
- इसके साथ ही सम्माननीय समाधान सुनिश्चित करने के लिए, समझौते के तहत इन मुद्दों से संबंधित पारस्परिक सहमति वाले बिंदुओं पर निर्धारित समयसीमा में अमल के लिए एक संयुक्त कार्य समूह/समिति के गठन पर भी सहमति बनी।
- समझौते पर अमल के लिए सहायक माहौल बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों के बीच समझौता लागू होने के दिन से किसी भी प्रकार के विरोध/आंदोलन का सहारा नहीं लेने पर भी सहमति बनी।
- TIPRA की ओर से इसके संस्थापक श्री प्रद्युत देबबर्मा और अन्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप (लक्षद्वीप) में आईएनएस जटायु को तैनात कर अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाएगी :
- भारतीय नौसेना 06 मार्च 2024 को नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को आईएनएस जटायु के रूप में तैनात करेगी। यह आयोजन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ (लक्षद्वीप) की परिचालन कमान के तहत की गई थी।
- मिनिकॉय, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों (एसएलओसी) तक फैला हुआ है। अपेक्षित बुनियादी ढांचे और संसाधनों के साथ एक स्वतंत्र नौसेना इकाई की स्थापना से द्वीपों में भारतीय नौसेना की समग्र परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। यह बेस परिचालन पहुंच को बढ़ाएगा और पश्चिमी अरब सागर में एंटी-पायरेसी एवं एंटी नारकोटिक्स अभियानों की दिशा में भारतीय नौसेना के परिचालन प्रयासों को सुविधा प्रदान करेगा।
- यह क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता के रूप में भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा और मुख्य भूमि के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। नौसेना बेस की स्थापना द्वीपों के व्यापक विकास की दिशा में भारत सरकार के फोकस के अनुरूप है।
- कावारत्ती में आईएनएस द्वीपरक्षक के बाद आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस है। आईएनएस जटायु के तैनात किए जाने के साथ, भारतीय नौसेना लक्षद्वीप समूह में अपनी पैठ मजबूत करेगी और परिचालन निगरानी, पहुंच एवं जीविका को बढ़ाने के साथ-साथ यह क्षमता निर्माण व द्वीप क्षेत्रों के व्यापक विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगी।
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