छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा -2023 मई में आयोजित होने वाली है । यह राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है । इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर आप उच्च प्रशासनिक व पुलिस पदों पर नियुक्त हो सकते हैं । सभी अन्य राज्य सेवा आयोग परीक्षाओं की तरह यह परीक्षा भी कुल 3 चरणों में आयोजित की जाती है :- 1.प्रारंभिक परीक्षा, 2.मुख्य परीक्षा एवं 3.साक्षात्कार ।
इस लेख में हम आपको CGPSC परीक्षा के लिए सभी आवश्यक योग्यता शर्तों की विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं ।
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नोट : किसी भी राज्य की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित परीक्षा के पाठ्यक्रम का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, और इसके बाद ही अपनी तैयारी की योजना बनाएं ।
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CGPSC परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए पहली शर्त यह है कि अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित / समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये ।
नोट:- (i) ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हो या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से ये आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे । किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे । ऐसे समस्त अभ्यर्थियों से जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी । (ii) ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ।
आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि :- अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ (Reference) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है ।
आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट :- राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा:-
(A) आयु सीमा- छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के कंडिका-4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है ।
(B) आयु सीमा में छूट :-
(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
(ii) कोई अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुझा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।
(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम / मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी ।
(iv) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।
स्पष्टीकरण:- शब्द “छटनी किया गया शासकीय सेवक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो ।
(v) स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1 / 2016 / 1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी ।
(vii) छत्तीसगढ़ के विधवा ,परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
(viii) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
(ix) राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
(C) उप पुलिस अधीक्षक के लिये शारीरिक मापदंड :-
(i) ऊँचाई – 168 सेंटी मीटर या उससे अधिक (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक (महिला अभ्यर्थियों के लिये) ।
(ii) सीना -बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर अभ्यर्थी के बगैर फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिए । इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है ।
(iii) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से निःशक्त नहीं होना चाहिए ।
(iv) अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically Fit) होना चाहिये और दृष्टि जाँच (Vision Test) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए । उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए । उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए ।
(v) यदि अभ्यर्थी उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण नहीं करते तो वे उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अतएव अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते समय स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि ये निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण करते हैं । इस हेतु जो अभ्यर्थी उक्त
पद के लिये अपना विकल्प देते हैं उनसे मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के पूर्व शपथ पत्र लिया जायेगा एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा दिया गया कोई भी अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा ।
(8.2) उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है :- (A) आयु सीमा- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002 / 1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार निम्नानुसार आयु सीमा होगी:-
(i) अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002 / 1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय / मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2 /2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी ।
(ii) उपरोक्त आयु सीमा का प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों) के लिये लागू नहीं रहेंगे । गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भर्ती के पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भर्ती नियमों में जो आयु सीमा संबंधित व्यवस्था निर्धारित / प्रावधानित है उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भर्ती के लिये लागू रहेगी ।
(iii) छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष वर्ग जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
(iv) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम / मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी । परन्तु यह कि छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं महिला / विधवा / परित्यक्ता वर्ग, आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी । परन्तु यह और भी कि इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
(v) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2 / 2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।
राष्ट्रीयता– उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए ।
नोट : ऐसे उम्मीदवार जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएँ हों जो राज्य शासन द्वारा व्यावसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे । आयु : अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो किन्तु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो परन्तु यह कि, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी / मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी ।
परन्तु यह कि राज्य शासन सेवाओं की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए इन नियमों में शामिल सेवाओं में से किसी सेवा के लिए न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा में परिवर्तन कर सकता है ।
ऊपर विहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी:- (एक) अधिकतम पांच वर्ष तकः यदि छत्तीसगढ़ का अधिवासी कोई उम्मीदवार ऐसी जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित की गई हो ।
(दो) अधिकतम तीन वर्ष तकः यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित स्थानों में भारतीय मूल के वास्तविक स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति हों:-
(1) बर्मा से, जिसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत प्रवजन किया हो: या
(2) श्रीलंका से जिसने 1 नवम्बर, 1964 के पश्चात् भारत प्रवजन किया हो; या
(3) यदि उम्मीदवार तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और जिसने 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि के दौरान भारत प्रवजन किया हो ।
अनर्हता :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-
(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / नहीं होगी । परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।
(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए ।
परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
नोट : UPSC 2023 परीक्षा की तिथि करीब आ रही है, आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए BYJU’S के साथ जुड़ें, यहां हम महत्वपूर्ण जानकारियों को सरल तरीके से समझाते हैं ।
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