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JPSC परीक्षा के लिए योग्यता मापदंड

11वीं झारखण्ड संयुक्त असैन्य सेवा प्रतियोगी परीक्षा – JPSC शीघ्र आयोजित होने की संभावना है । यह राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है । इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर आप उच्च प्रशासनिक व पुलिस पदों पर नियुक्त हो सकते हैं । इस परीक्षा में किसी भी राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं । केवल उनसे यह अपेक्षित होगा कि उन्हें झारखण्ड की सभ्यता -संस्कृति का ज्ञान हो । सभी अन्य राज्य सेवा आयोग परीक्षाओं की तरह यह परीक्षा भी कुल 3 चरणों में आयोजित की जाती है :- 

1.प्रारंभिक परीक्षा,

2.मुख्य परीक्षा एवं 

3.साक्षात्कार 

इस लेख में हम JPSC परीक्षा के लिए सभी आवश्यक योग्यता शर्तों की विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं । इस लेख को अंग्रेजी माध्यम में पढने के लिए देखें JPSC Eligibility Criteria

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शैक्षणिक योग्यता

इस परीक्षा की पात्रता के लिए सबसे पहली शर्त तो यह है कि ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

नोट- झारखण्ड योजना सेवा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी, गणित, भूगोल, कृषि विज्ञान अथवा सिविल इंजीनियरिंग में से किसी एक में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । 

उम्र गणना की तिथि : — संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2017, 2018 एवं 2019 हेतु उम्मीदवारों के न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि 01.08.2019 एवं अधिकतम उम्र की गणना 01.08.2011 के आधार पर की गई है ।

उम्र सीमा:

(क) अनारक्षित- अधिकतम 35 वर्ष । 

(ख) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)- अधिकतम 40 वर्ष ।

(ग) पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)- अधिकतम 37 वर्ष ।

(घ) महिला (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछडा वर्ग)-अधिकतम 38 वर्ष ।

(ड) झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उनको अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी । निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय के कर्मी सरकारी सेवक के रूप में मान्य नहीं होगें एवं उन्हें उम्र सीमा में इस तरह की छूट नहीं दी जायेगी ।

(च) दिव्यांग (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त) उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट दी जायेगी ।

(छ) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी । 

नोट:- (i) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा, जिला समादेष्टा सहायक नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी / जिला नियोजन पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2, सहायक योजना पदाधिकारी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित है ।

(ii) पुलिस उपाधीक्षक के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष निर्धारित है ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-8315 दिनांक 16.09.2015 के अनुसार संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गयी है ।

आरक्षण का लाभ :-

(a) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक- 1754 दिनांक 25.02.2019 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी / अपर दंडाधिकारी / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / अपर समाहर्त्ता / प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी / अनुमंडल दंडाधिकारी / कार्यपालक दंडाधिकारी / सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दंडाधिकारी / अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा ।

(b) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । 

पुलिस उपाधीक्षक / जिला समादेष्टा पद के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता-

(क) अनारक्षित / पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई- 165 से०मी०

(ख) अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई 162 से०मी०

(ग) अनारक्षित / पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाई 155 से०मी० तथा अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाई-152 से०मी० 

(घ) सामान्य एवं पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 81 से०मी० तथा अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 79 से०मी० होगी ।

चिकित्सकीय जाँच:– नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी । उन्हें सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एव मानसिक स्वस्थता के मापदण्ड के अनुरूप होना होगा । उन्हें वैसे सभी चिकित्सकीय जाँचों में उत्तीर्ण होना होगा, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है । झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक एवं झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के जिला समादेष्टा के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय जाँच की माप परिषिष्टक में निर्धारित है ।

पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादेष्टा के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय जाँच की माप निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगी-

उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुरूप स्वस्थ होना आवश्यक होगा:-

(क) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए । 

(ख) उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत नहीं होना चाहिए ।

(ग) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए तथा रक्तदाब सामान्य हो  ।

(घ) शारीरिक अपंगता न हो ।

(ङ) उम्मीदवार Claw Hand से ग्रसित न हो ।

(च) उम्मीदवार एच०आई०वी० मुक्त हो ।

(छ) पुरुष उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट में प्रत्येक आँख से ऐनक सहित या ऐनक रहित 6/6 होना चाहिए ।

(ज) उम्मीदवार को वर्णाचता (Colour blindness) एवं निशांधता (Night blindness) न हो ।

(झ) रूटीन ई०सी०जी० तथा ई०ई०जी० सामान्य सीमा में हो ।

(ञ) उम्मीदवार का श्रवण क्षमता सामान्य हो ।

(ट) हाईड्रोसील, बेरिकोसिल या पाईल्स का रोग नहीं होना चाहिए ।

(ठ) चर्म का ऐसा रोग, जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना हो तो उससे भी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी ।

नोट : UPSC 2023 परीक्षा की तिथि करीब आ रही है, आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए BYJU’S के साथ जुड़ें, यहां हम महत्वपूर्ण जानकारियों को सरल तरीके से समझाते हैं ।

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