PESA का अर्थ है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act) । संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों (Tribal Area) पर पंचायती राज कानून के कार्यान्वयन के उद्देश्य से यह अधिनियम 1996 में बनाया गया था । वर्तमान में देश के 10 राज्यों में पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र आते हैं- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा और राजस्थान । इन राज्यों ने अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियमित किए हैं । इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पेसा अधिनियम
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