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ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है?

ग्राम सभा की बैठक पंचायत सचिव बुलाता है । इस बैठक के आयोजन की जिम्मेदारी प्रमुख (या मुखिया) पर होती है । हर तीन माह पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए । आम तौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम चार बार की जानी चाहिए । इसके लिये 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की तिथि तय की गई है । लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा की बैठक कभी -भी और जितनी बार मुखिया या सदस्य चाहें प्रक्रियानुसर बुला सकते हैं । ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय में सूचना चिपकाकर, या गाँव में घोषणा करवा कर  एवं अन्य आधुनिक प्रचार साधनों से दी जा सकती है ।

ग्राम सभा बैठक का आयोजन करने की जिम्मेदारी मुखिया की है । यदि वह बैठक का आयोजन नहीं कर पाते हैं तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी (बी0डी0ओ0) बैठक का आयोजन कर सकते हैं । मुखिया की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों  को कार्यपालक पदाधिकारी को सूचित कर ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार है । कार्यपालक पदाधिकारी (बी०डी०ओ०) ऐसी बैठक में अपने स्थान पर किसी सरकारी सेवक को भेज सकते हैं । बैठक में कोरम (सदस्यों की आवश्यक गण पूर्ति) पूरा करने के लिये यह जरूरी है कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम बीसवाँ हिस्सा उपस्थित हो ।

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