अनुच्छेद 113 अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया से संबंधित है । इसके अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित अनुमानों में से अधिकांश को संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, लेकिन इस खंड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो संसद के किसी भी सदन में उन अनुमानों में से किसी पर चर्चा को रोकता हो । उक्त अनुमानों में से जितना अन्य व्यय से संबंधित है, उसे लोक सभा को अनुदान की मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और लोक सभा को किसी भी मांग पर सहमति देने, या सहमति देने से इंकार करने की शक्ति होगी, या उसमें निर्दिष्ट राशि की कमी के अधीन किसी भी मांग को स्वीकार करने के लिए । राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी ।
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